पीएम आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव, अब किन्हें किन्हें मिलेगा लाभ, देखें नए नियम

पीएम आवास योजना (PM Awas Scheme) में किन किन पात्रताओं को बदला गया है। आइए जानते है योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल….

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PM Awas Scheme | भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संकट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस योजना के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया गया है। हाल ही में इस योजना को विस्तार देने की घोषणा की गई है, जिससे लाखों और परिवारों को लाभ मिलेगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस योजना के भविष्य की रूपरेखा और हालिया बदलावों के बारे में जानकारी दी।

अगर आप पीएम आवास योजना से अब तक वंचित है तो, यह जानकारी आपको अवश्य जान लेना चाहिए की योजना PM Awas Scheme की नई संशोधित शर्तें कौन सी है। आइए आपको बताते है वह संशोधित शर्तें…

अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य

PM Awas Scheme | केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें से 2.67 करोड़ घर पहले ही पूरे हो चुके हैं।

अब इस योजना का विस्तार कर अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन घरों के निर्माण पर 3.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के लाभ से कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे, इसके लिए पुराने एक्सक्लूशन क्राइटेरिया को संशोधित कर दिया गया है। नई शर्तें योजनाओं के लाभ को अधिक व्यापक और समावेशी बनाएंगी। : PM Awas Scheme

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पीएम आवास योजना की नई संशोधित शर्तें

1. पहले मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाले लाभ ले सकते थे। लेकिन अब मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन वाले परिवार ही योजना का लाभ ले सकते है।

2. पहले परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह ₹10,000 से अधिक कमाने वाले परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन अब परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाता है तो, उसे योजना का लाभ दिया जायेगा। : PM Awas Scheme

3. पहले पीएम आवास योजना का लाभ एक रेफ्रिजरेटर के मालिक को दिया जाता था और खुद का लैंडलाइन फोन होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है और लैंडलाइन फोन नहीं है तो, उन्हें भी आवास योजना का लाभ दिया जायेगा।

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4. पहले कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक को आवास योजना क्या लाभ दिया जाता था। लेकिन अब सिर्फ 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक को आवास योजना PM Awas Scheme का लाभ दिया जाता है।

5. पहले दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार को आवास योजना का लाभ दिया था लेकिन अब सिर्फ 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के मालिक को योजना का लाभ दिया जायेगा।

6. पहले योजना के अंतर्गत कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ भूमि या अधिक के मालिक को योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

PM Awas Scheme के अंतर्गत न्यूनतम घर का आकार 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें स्वच्छ रसोई क्षेत्र भी शामिल होगा।

मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता दी जाएगी।

लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी मनरेगा के तहत मिलेगी।

उज्ज्वला, सौभाग्य और स्वच्छ भारत मिशन के साथ समन्वय कर हर घर में शौचालय, बिजली और रसोई गैस की सुविधा दी जा रही है।

योजना के तहत 18 राज्यों को 38 लाख आवास बनाने के लिए ₹10,668 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्यांश निधि समय पर जारी करें और योजनाओं को तेजी से लागू करें। : PM Awas Scheme

17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में 10 लाख लाभार्थियों को ₹3,180 करोड़ की पहली किस्त जारी की और साथ ही, 26 लाख से अधिक आवासों का गृह प्रवेश भी कराया गया। : PM Awas Scheme

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