Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 : किसान ध्यान दें …फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई के पहले यह करें.
Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आने होने पर फसल बीमा दिया जाता है। पिछले महीने 13 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम भुगतान की राशि अंतरित की।
Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना होता है। बैंक एवं सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने वाले किसानों का बीमा बैंक कर देती है वहीं अऋणी किसानों के लिए भी फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अवसर रहता है आइए जानते हैं फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा।
प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए फसल बीमा जरूरी
Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करवा कर बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान से होने वाली हानि का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में हर साल प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होता है। इस पिछले दो सालों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खेती पर भी देखा गया। अनियमित बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा जिसके नुकसान की भरपाई में कई राज्यों ने किसानों को फसल बीमा मुआवजा का वितरण किया जिससे किसानों को राहत मिली।
खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई – Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023
खरीफ सीजन में फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान को कवर करने के लिए किसानों को फसल बीमा करवाना अनिवार्य है, जिन किसानों ने बीमा कराया होगा उन्हें फसल हानि होने पर नुकसान की भरपाई की जाती है। इस समय सरकार की ओर से खरीफ की फसलों का बीमा किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में खरीफ फसलों का बीमा चार कंपनियां कर रही है।
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इन फसलों का होगा बीमा
Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 के तहत खरीफ की फसलों जैसे– धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, उड़द, अरहर, चौला, सोयाबीन, तिल, मूंगफली और कपास आदि का बीमा कराया जा सकता है। किसान बुवाई के 10 दिन के अंदर फसलों का बीमा करा सकते हैं।
खरीफ सीजन की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। किसान खरीफ की फसलों जैसे- धान, मक्का, बाजरा, उड़द, अरहर, सोयाबीन आदि फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं तो उन्हें 2 प्रतिशत की दर से प्रीमियम देना होगा। बीमा की शेष राशि सरकार की ओर बीमा कंपनी को भुगतान की जाती है।
फसल बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड
- किसान का वोटर आईडी
- किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो
- खेत के कागजात जिसमें खसरा नंबर
- किसान का निवास प्रमाण-पत्र
- सरपंच या पटवारी से खेत में बुवाई होने का प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी।
- यदि किसान किसी दूसरे के खेत में खेती करता है तो किसान और खेत के मालिक के बीच करार के प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी जिसमें खेत का खसरा नंबर लिखा होना चाहिए।
फसल बीमा करवाने की प्रक्रिया – Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023
जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। वे अपने जिले के नजदीकी बैंक में जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आपका खाता उस बैंक में होना जरूरी है। बता दें कि पहले क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के लिए फसल बीमा करवाना जरूरी था, लेकिन कुछ सालों से इसे वैकल्पिक कर दिया गया है यानी किसान अपनी इच्छानुसार चाहे तो बीमा कराये अथवा नहीं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं जानिए
किसान अपनी फसलों का ऑनलाइन बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा :-
- सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं।
- यहां आपको सबसे पहले अपना एकाउंट बनाना होगा।
- एकाउंट बनाने के लिए इसके होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब यहां पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना होगा।
- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका एकाउंट बन जाएगा।
- एकाउंट बन जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा।
- अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म को ठीक प्रकार से भर लेना है।
- जब फॉर्म भर जाए तो उसे सबमिट कर देना है।
- इस तरह आप Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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कृषि मंत्री ने रवाना किया प्रचार रथ
मध्यप्रदेश में किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए जागरुक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में इसका जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भोपाल से Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने किसानों को 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि रथ सभी 53 जिलों में गांव-गांव जाकर फसल बीमा योजना की जानकारी देकर किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
4 कंपनियों को एमपी में फसल बीमा की जिम्मेदारी
एमपी. में खरीफ 2023 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चयनित 4 कम्पनियों को क्लस्टर के मुताबिक जिलों का आवंटन कर दिया गया है। इन कम्पनियों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस, एस. बी. आई. जनरल एवं एचडीएफसी एर्गो शामिल है।
जानकारी के मुताबिक 11 क्लस्टरों में से 6 क्लस्टरों में आवंटित 37 जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 को दिए गए हैं, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, भिण्ड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सागर, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ शामिल हैं।
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस को केवल उज्जैन, जिला तथा एचडीएफसी एर्गो को 7 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा एवं खरगोन आवंटित किए गए हैं।
तीन क्लस्टरों के 7 जिले एसबीआई जनरल कंपनी को दिए गए हैं इसमें देवास, इंदौर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि म.प्र. में खरीफ 2023 के लिए Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023 की अधिसूचना गत 1 जून को जारी होने के साथ ही प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, तथा गत 6 जून को टेण्डर भी खुल गए थे, परन्तु अब जाकर कम्पनियों को अनुमोदन मिलने के पश्चात क्लस्टरवार जिले आवंटित हो पाए हैं।
खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं तथा ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों Pradhanmantri fasal Bima Yojana 2023के माध्यम से किया जाता है ।
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