एमपी के किसानों के लिए सब्सिडी हेतु सिंचाई यंत्र पर आवेदन आमंत्रित, 24 जून तक कर सकेंगे आवेदन…

कृषि सिंचाई यंत्र अनुदान योजना (Sinchai Yantra Subsidy Yojana) के तहत किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सिंचाई यंत्र, यहां देखें दस्तावेज एवं आवेदन सहित पूरी डिटेल।

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Sinchai Yantra Subsidy Yojana | मध्यप्रदेश के किसानों के लिए पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, रैनगन के अलावा अब मिनी स्प्रिंकलर सेट हेतु आवेदन लिए जा रहे है। इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना जारी की गई है। सूचना के मुताबिक, आवेदन की प्रक्रिया 14 जून यानी कल से शुरू की जा चुकी है।

अतः जो किसान भाई “मिनी स्प्रिंकलर सेट” पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते है। वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसके बाद ही योजना का लाभ दिया जायेगा। हालांकि, सब्सिडी का लाभ दिए जाने को लेकर कृषि विभाग द्वारा कुछ पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई है। Sinchai Yantra Subsidy Yojana आइए आपको बताते है “मिनी स्प्रिंकलर सेट” पर सब्सिडी लेने के लिए किसानों को किन दस्तावेजों के साथ कहां आवेदन करना होगा…

24 जून तक कर सकेंगे आवेदन

वर्ष 2024- 2025 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सिंचाई उपकरण “मिनी स्प्रिंकलर सेट” हेतु दिनांक 14 जून 2024 दोपहर 12 बजे से 24 जून 2024 तक पोर्टल पर कृषक अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जावेगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जावेगी। Sinchai Yantra Subsidy Yojana

मिनी स्प्रिंकलर सेट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी

कृषि विभाग द्वारा राज्य में संचालित की जा रही पीएम कृषि सिंचाई योजना Sinchai Yantra Subsidy Yojana के तहत किसानों को अधिकतम 60 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि सिंचाई यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जायेगी।

पीएम सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 60 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 % तक की सब्सिडी दी जायेगी। बता दें की, इस योजना लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासी किसान ही ले सकते है। Sinchai Yantra Subsidy Yojana

मिनी स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु दस्तावेज

किसानों को पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत “मिनी स्प्रिंकलर सेट” पर सब्सिडी पर का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें इन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है :-

  • किसान का आधार कार्ड।
  • किसान के बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी)।
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)।
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र आदि। Sinchai Yantra Subsidy Yojana
  • मिनी स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन
  • मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर कर सकते हैं।
  • जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। Sinchai Yantra Subsidy Yojana

योजना की अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

Sinchai Yantra Subsidy Yojana

संपर्क करें :-

  • संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
  • आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023
  • ई-मेल आईडी :
  • dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए)
  • दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
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