एमपी में रोटोकल्टीवेटर एवं मिनी दाल मिल के लिए कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित

मध्यप्रदेश में ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (Subsidy Scheme) के अंतर्गत 2 कृषि यंत्रों पर 18 जुलाई से आवेदन आमंत्रित। चेक करें डिटेल…

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Subsidy Scheme | मध्यप्रदेश में e कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत 18 जुलाई से पोर्टल पर रोटोकल्टीवेटर और मिनी दाल मिल के लिए आवेदन मांगे गए है। बता दें कि, योजना के अंतर्गत हाल ही में e कृषि पोर्टल पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर के लिए आवेदन मांगे गए थे जिनका लॉटरी परिणाम जारी कर दिया है।

इसके साथ ही एक बार फिर नए सिरे से आज यानी 24 जुलाई से आवेदन मांगे गए है। अतः किसान अब पोर्टल पर स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर के साथ साथ रोटोकल्टीवेटर और मिनी दाल मिल पर 50 प्रतिशत अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते है। आइए जानते है योजना में आवेदन की प्रक्रिया सहित अन्य जानकारी…

किस कृषि यंत्र पर कितने रूपये का मिलेगा अनुदान

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % का अनुदान दिया जाएगा। Subsidy Scheme

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 30 से 40 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है।

e कृषि पोर्टल के अनुसार यहां सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर सहित रोटोकल्टीवेटर एवं मिनी दाल मिल यंत्र की अनुदान Subsidy Scheme की गणना की गई है, जो की इस प्रकार से है :-

1. सुपर सीडर कृषि यंत्र : ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनरल, एसटी एवं एससी सहित अन्य सभी वर्ग के किसानों को सुपर सीडर कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 1 लाख 20 हजार रूपये यानी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

2. हैप्पी सीडर कृषि यंत्र : हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर किसानों को अधिकतम 86,350 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। प्रदेश के सभी किसानों को हैप्पी सीडर 9 टाइन पर 81,400 रूपये (50%), हैप्पी सीडर 10 टाइन पर 84,150 रूपये (50%) और 11 टाइन हैप्पी सीडर पर 86,350 रूपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान कृषि यंत्र की लागत पर दिया जायेगा। Subsidy Scheme

3. स्मार्ट सीडर कृषि यंत्र : स्मार्ट सीडर कृषि यंत्र पर किसानों को अधिकतम 90,200 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। प्रदेश के सभी किसानों को स्मार्ट सीडर 9 टाइन पर 81,400 रूपये (50%), स्मार्ट सीडर 10 टाइन पर 84,150 रूपये (50%), 11 टाइन स्मार्ट सीडर पर 86,350 रूपये और 12 टाइन स्मार्ट सीडर पर 90,200 रूपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान कृषि यंत्र की लागत पर दिया जायेगा।

4. रोटोकल्टीवेटर कृषि यंत्र : प्रदेश के महिला, एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को रोटोकल्टीवेटर कृषि यंत्र पर अधिकतम 1 लाख रूपये या 50% तक अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा जनरल एवं सामान्य वर्ग के किसानों को 80000 रूपये (40 प्रतिशत) तक अनुदान मुहैया करवाया जायेगा। Subsidy Scheme

5. मिनी दाल मिल कृषि यंत्र : योजना के अंतर्गत महिला, एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को 150 kg/hr एवं उससे अधिक मिनी दाल मिल पर अधिकतम 50% या 3 लाख 50 हजार रूपये, 50 kg/hr से कम पर 1 लाख 20 हजार, 100kg/hr एवं 150kg/hr से कम पर 2 लाख 70 हजार और 50kg/hr एवं 100kg/hr से कम के मिनी दाल मिल पर 1 लाख 80 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

इसके अलावा जनरल एवं सामान्य वर्ग के किसानों को 150 kg/hr एवं उससे अधिक मिनी दाल मिल पर अधिकतम 40% या 2 लाख 80 हजार रूपये, 50 kg/hr से कम पर 96 हजार, 100kg/hr एवं 150kg/hr से कम पर 2 लाख 16 हजार और 50kg/hr एवं 100kg/hr से कम के मिनी दाल मिल पर 1 लाख 44 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। Subsidy Scheme

Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।

कितना बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट

– कृषि यंत्र हैप्पी सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Subsidy Scheme

– कृषि यंत्र स्मार्ट सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र रोटोकल्टीवेटर हेतु राशि रू. 2500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र मिनी दाल मिल हेतु राशि रू. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

नोट :- आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। Subsidy Scheme

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना Subsidy Scheme में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है :-

  • आधार कार्ड,
  • बैंक पासबुक ,
  • जाति प्रमाण पत्र ,
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो ,
  • मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन ?

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं। Subsidy Scheme

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

योजना में आवेदन के लिए किसान बंधु जिले के सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी एवं उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। Subsidy Scheme

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी | आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३, दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001, वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002, ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

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