यूरिया अधिक दर पर बेचने की शिकायत पर विभाग ने करवाई FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

यूरिया खाद को अधिक दाम पर बेचने पर व्यापारी के खिलाफ कृषि विभाग Agriculture news ने दर्ज करवाई एफआईआर..

Agriculture news : रबी सीजन के लिए यूरिया खाद अति महत्वपूर्ण है ऐसे में यूरिया की कालाबाजारी बढ़ जाती है। शासन के कड़े निर्देश के बावजूद कतिपय व्यापारी यूरिया खाद को अधिक दाम पर विक्रय कर रहे हैं। इधर इसकी शिकायत मिलने पर कृषि विभाग कड़ी कार्यवाही कर रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है।

जहां पर बुधवार को ब्लैक में अधिक दाम पर यूरिया खाद विक्रय Agriculture news  करने की शिकायत प्राप्त हुई और कृषि विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को अधिक दाम पर यूरिया खाद्य विक्रय करने वाले व्यापारी के खिलाफ जांच उपरांत कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है।

यह है पूरा मामला

कृषि विभाग को बुधवार को शिकायत Agriculture news प्राप्‍त हुई थी कि उन्‍हेल में जय ट्रेडर्स के द्वारा यूरिया शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा है। जिस पर विभाग ने शिकायत को तत्‍काल गंभीरतापूर्वक लेते हुए उर्वरक विक्रेता जय ट्रेडर्स उन्‍हेल के प्रोपाइटर के विरूद्ध उप संचालक कृषि से प्राप्‍त निर्देशानुसार वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरक्षक विकासखण्‍ड खाचरौद के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की धारा-3 एवं आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।

कृषि विभाग ने यह निर्देश जारी किए

कृषि विभाग में शासन Agriculture news के निर्देशों के अनुसार जिले के समस्‍त उर्वरक विक्रेताओं को सचेत करते हुए निम्‍नानुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के अनुसार उर्वरक विक्रय के आदेश दिये जाते हैं :-

  • 1. बिना लायसेंस के उर्वरक विक्रय कदापि न करें।
  • 2. शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक का विक्रय करें।
  • 3. POS मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्‍ध उर्वरक में अंतर न हो इसका विशेष ध्‍यान रहे।
  • 4. अवैध रूप से उर्वरक भण्‍डारण/विक्रय/परिवहन न करें।
  • 5. अपने-अपने प्रतिष्‍ठानों पर उर्वरक विक्रय दर एवं स्‍टॉक Agriculture news का उपयुक्‍त स्‍थान पर पठनी स्थिति में प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करें।

कृषि विभाग ने गठित किया उड़न दस्ता

Agriculture news उप संचालक कृषि द्वारा रबी-2023 में जिले के कृषकों को उच्‍च गुणवत्‍तायुक्‍त कृषि आदान (उर्वरक/बीज/कीटनाशक) प्राप्‍त हो, इस हेतु जिला स्‍तरीय उड़नदस्‍ते का गठन किया गया है, जो निरंतर जिले में भ्रमण कर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है। कहीं पर भी अनियमित्‍ता/अवैध भण्‍डारण/उच्‍च मूल्य पर विक्रय आदि पाया जाने पर विक्रेता के विरूद्ध विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अत: समस्‍त कृषि Agriculture news आदान विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 से प्राप्‍त दिशा-निर्देशानुसार ही उर्वरकों का विक्रय करना सुनिश्चित करें।

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