फसल कटाई की परेशानी होगी दूर, आ गई है ये शानदार मशीन, कृषि विभाग देगा 2,75,000 रु तक अनुदान

कृषि विभाग कृषि मशीन रिपर पर बंपर अनुदान दे रहा है। आइए जानते है योजना (Crop Reaper Subsidy) में मिलने वाली सब्सिडी के बारे में एवं किस प्रकार लाभ उठा सकेंगे।

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Crop Reaper Subsidy | किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब्सिडी) दी जाती है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों हेतु कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से संचालित है। इस योजना की खास बात ये हैं कि इसमें आवेदन करके किसान भाई कम कीमत पर महंगे कृषि यंत्रों की खरीद भी कर सकते है।

इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा फसल कटाई में काम आने वाली रिपर मशीन पर बंपर अनुदान दिया जा रहा है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत राजस्थान कृषि विभाग प्रदेश के किसानों रिपर मशीन पर लगभग 2 लाख 75 हजार रूपये का अनुदान (Crop Reaper Subsidy) दे रही है। बता दें कि, क्रॉप रीपर एक आधुनिक कृषि उपकरण है जो फसलों की कटाई में मदद करता है। यह उपकरण बैट्री ऑपरेटेड और डीजल/पेट्रोल/इंजन/सेल्फ /ट्रैक्टर ऑपरेटेड विकल्पों में उपलब्ध है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में रिपर मशीन पर कितना अनुदान मिलेगा?

Crop Reaper Subsidy | राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 2 लाख 75 हजार रूपये तक अनुदान दिया जायेगा। जिसमें दो टायर वाले रीपर पर एस.सी. / एस.टी. लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50% अधिकतम यानी 85,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा अन्य वर्ग के किसानों को लागत का 40% अधिकतम यानी 68,000 रूपये का अनुदान मुहैया करवाया जाएगा।

तीन टायर वाले रीपर पर एस.सी. / एस.टी. लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50% अधिकतम यानी 1,79,000 रूपये और अन्य वर्ग के किसानों को लागत का 40% अधिकतम 1,52,000 रूपये की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। : Crop Reaper Subsidy

चार टायर वाले रीपर पर एस.सी. / एस.टी. लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50% अधिकतम 2,75,000 रूपये ओर अन्य किसानों के लिए लागत का 40% अधिकतम 2,20,000 रूपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

इसके अलावा ट्रैक्टर चलित रीपर पर एस.सी. / एस.टी. लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50% अधिकतम 1,25,000 रूपये और अन्य वर्ग के किसानों को रिपर की लागत का 40% अधिकतम 1,00,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान किसानों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। इस योजना (Crop Reaper Subsidy) का लाभ लेने के लिए सिर्फ राजस्थान के कृषक ही पात्र है।

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रिपर पर सब्सिडी हेतु आवेदन में लगने वाले दस्तावेज

राजस्थान कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत विभिन्न रिपर मशीन पर अनुदान (Crop Reaper Subsidy) प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले योजना में आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन के समय जिन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-

कृषक के खाते भूमि की जमाबंदी,

मृदा स्वास्थय कार्ड की रिपोर्ट,

जनाधार,

ट्रैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर सी),

यंत्र का कच्चा बिल (कोटेशन) इत्यादि।

ऑनलाइन आवेदन की जानकारी : Crop Reaper Subsidy के लिए किसान भाई ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों के साथ राज किसान साथी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

किसान साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

ट्रैक्टर/पावर/हस्त चलित कृषि यंत्र : सही यंत्र का चयन करें।

ट्रैक्टर की HP : ट्रैक्टर की हॉर्स पावर क्षमता के आधार पर अनुदान का निर्धारण होगा।

यंत्र की क्षमता : जिस यंत्र के लिए आवेदन करना है, उसकी क्षमता का सही चयन करें।

ट्रैक्टर की RC : ट्रैक्टर की RC की वैलिडिटी जांचें। : Crop Reaper Subsidy

किसान की श्रेणी : अपनी श्रेणी (जैसे – सामान्य, ओबीसी, एससी/एसटी) का सही चयन करें।

कृषि यंत्र सहमति पत्र : कृषि यंत्र सहमति पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें।

आवेदन के समय ध्यान देने वाली बातें :-

आवेदन जमा करने से पहले एक बार पुनः जांचें।

सभी जानकारी सही और पूरी है।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए हैं।

आवेदन जमा करने से पहले एक बार फिर से जांच करें। : Crop Reaper Subsidy

कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए मृदा कार्ड जरूरी

Crop Reaper Subsidy | आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को अनुदान मिलेगा। इसके लिए वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब अनुदान के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना अनिवार्य होगा। किसान 30 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह योजना केंद्र प्रवर्तित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत लागू की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

अब एक जनाधार पर तीन साल में केवल एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा। एक से अधिक फाइलें ऑनलाइन करने पर केवल एक को ही प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी। बाकी फाइलें स्वतः निरस्त हो जाएंगी। वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा। दस्तावेजों की कमी होने पर किसान को एसएमएस भेजा जाएगा। 15 दिन में कमी पूरी नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। : Crop Reaper Subsidy

प्रशासनिक स्वीकृति के 45 दिन के भीतर यंत्र नहीं लेने पर भी आवेदन रद्द हो जाएगा। एक लाख रुपए से अधिक कीमत के यंत्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पासवर्ड टेलीमेटिक्स किट लगाना जरूरी होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत और महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।

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