मध्यप्रदेश सरकार किसानों को बिजली बिलों पर देगी 93% की छूट, किसे मिलेगा लाभ, देखें..

मध्यप्रदेश के किसानों के किए बड़ा फैसला। अब किसानों को बिजली बिलों पर दिया जायेगा 93% तक अनुदान (Electricity bills Subsidy) जानिए क्या है सरकार का प्लान…

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Electricity bills Subsidy | सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

इसी कड़ी में अब मध्यप्रदेश के किसानों को बिजली बिलों पर 93 प्रतिशत सब्सिडी (Electricity bills Subsidy) दी जाने वाली है यानी अब किसानों को खेती किसानी के इस्तेमाल में आने वाले बिजली बिल पर छूट दी जायेगी।

ऊर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के तौर पर वहन करेगी। हालांकि, किसानों को बिजली बिल पर सब्सिडी के बाद 7% भुगतान स्वयं वहन करना होगा।

इसके अलावा, अटल गृह ज्योति योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा। यह फैसला 29 मार्च 2025 को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नई दरों के बाद लिया गया है। आइए जानते है क्या है सरकार का प्लान…

प्रदेश में अभी 37 लाख कृषि उपभोक्ता : ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर

Electricity bills Subsidy | राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर ने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

इसके अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि 750 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अभी प्रदेश के 37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी (Electricity bills Subsidy) देने पर किसानों को खासी बचत होगी।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर की घोषणा से कृषि उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र करीब 7 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। शेष 93 प्रतिशत राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। प्रदेश में अभी 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।

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किसानों को करना होगा ये भुगतान | Electricity bills Subsidy

नए नियम के मुताबिक, 3 हॉर्स पावर (HP) के पंप पर सालाना बिजली बिल 30,730 रुपये, 5 HP पर 54,671 रुपये और 10 HP पर 1,15,655 रुपये तय किया गया है।

लेकिन सब्सिडी के बाद किसानों को सिर्फ 750 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से भुगतान करना होगा। यानी 3 HP पर 2,250 रुपये, 5 HP पर 3,750 रुपये और 10 HP पर 7,500 रुपये। बाकी राशि सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी।

मंत्री तोमर ने कहा, “3 HP पंप पर 28,480 रुपये, 5 HP पर 50,921 रुपये और 10 HP पर 1,08,155 रुपये की सब्सिडी (Electricity bills Subsidy) दी जाएगी।” प्रदेश के करीब 37 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा।

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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या है खास?

Electricity bills Subsidy | अटल गृह ज्योति योजना के तहत 150 यूनिट तक बिजली खपत वाले घरों को राहत जारी रहेगी। पहले 100 यूनिट पर सिर्फ 100 रुपये देने होंगे, जबकि बाकी राशि (लगभग 566 रुपये) सरकार सब्सिडी में देगी। प्रदेश में ऐसे 1 करोड़ 7 लाख उपभोक्ता हैं।

टैरिफ में नया क्या ?

नए टैरिफ आदेश के तहत बिजली कंपनियों ने 7.52% बढ़ोतरी मांगी थी, लेकिन आयोग ने सिर्फ 3.46% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। 100 यूनिट तक खपत वाले घरों के बिल में 24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अटल योजना के तहत यह अतिरिक्त राशि सरकार भरेगी। : Electricity bills Subsidy

इसके अलावा, मीटर रेंट या मिनिमम बिलिंग चार्ज नहीं लगेगा। 10 किलोवाट से कम लोड वाले स्मार्ट मीटर यूजर्स को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20% छूट मिलेगी।

पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने सब्सिडी के लिए 23,695 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें पुराने बकाया 3,067 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। 2025-26 में भी लगभग इतनी ही राशि सब्सिडी पर खर्च होने का अनुमान है। : Electricity bills Subsidy

नए टैरिफ में निम्न-दाब गैर-घरेलू और उच्च-दाब सीजनल उपभोक्ताओं की न्यूनतम बिलिंग खत्म कर दी गई है। उच्च-दाब उपभोक्ताओं को रात में बिजली इस्तेमाल पर 7.5% से 10% तक छूट मिलेगी। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए छूट भी जारी रहेगी।

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टैरिफ में कमी की गई है। आयोग ने बिजली कंपनियों को उपभोक्ता सेवाएं बेहतर करने और शोध के लिए फंड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। पूरा टैरिफ आदेश आयोग की वेबसाइट (https://www.mperc.in/) पर उपलब्ध है।

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