प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Fasal Bima Scheme) के लिये आवेदन 1 से 31 जुलाई तक। प्राकृतिक आपदा की स्थिति मे यह बीमा किसानों को नुकसान से बचा सकता है…
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Fasal Bima Scheme | कृषि विभाग ने प्रदेश मे किसानों से अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) विजय सिंह ने बताया कि खेती मे होने वाले जोखिमो से बचाव के लिये यह योजना जरुरी है।
योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 01 जुलाई से प्रारम्भ है, जो 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), विजय सिंह ने बताया की भारत सरकार की इस योजना (Fasal Bima Scheme) के लिये राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करदी है। ऋणी, गैर ऋणी और बटाई दार कृषक सभी इस योजना मे शामिल हो सकते है।
योजना के अंतर्गत सभी किसान आवेदन कर सकते है। आवेदन की सुविधा बैंक, जन सेवा केंद्र, फसल बीमा ऐप्प और डाकघर के माध्यम से उपलब्ध है। ऋणी किसान अपने बैंक मे जाकर अधिसूचित फसलों के लिये पंजीकरण करवा सकते है। योजना के अंतर्गत क्षमा कम्पनी को फसल बीमा हेतु अधिकृत किया गया है।
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कहां से एवं कैसे करवा सकेंगे पंजीयन
Fasal Bima Scheme | ऋणी कृषकों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है, वे उस बैंक में अपना बीमा करवा सकते हैं। वहीं अऋणी कृषक, किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों, किसान बैंक, जन सेवा केंन्द्र (सीएससी) तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंन्द्र के माध्यम से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुवाई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा।
72 घंटे मे देनी होंगी नुकसान की सूचना | Fasal Bima Scheme
प्रदेश सरकार ने किसानों को अपनी फसल का बीमा अवश्य कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्तिथि मे यह बीमा फसलों मे होने वाले नुकसान से किसानों को बचा सकता है। इस योजना मे ऋशी, गैर ऋणी और बटाईदार सभी किसान फसलों का बीमा करा सकते है। इस योजना का उद्देश्य किसानो को प्राकृतिक आपदा, कीड़ों से हमले, एवं मौसम की अनिश्चितता आदि से होने वाले फसल नुकसान से बचाना है।
सरकारी सब्सिडी के रूप में दिया जाता है प्रीमियम
Fasal Bima Scheme | सरकार द्वारा प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप मे दिया जाता है। जिससे किसानों का योगदान कम हो जाता है। उपज अनुमान एवं फसल कटाई प्रयोगों से जुड़े विवादों को हल करने के लिये तंत्र भी शामिल है।
प्रीमियम देय राशि कितनी रहेगी?
खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत व रबी फसलों के लिये 1.5 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये 5 प्रतिशत होगा। : Fasal Bima Scheme
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