एमपी के किस जिले में कौन सी फसल बीमा कंपनी फसल बीमा करने के लिए अधिकृत हुई, यहां जानिए

Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर फसल बीमा कंपनियों के नाम तय हो चुके हैं देखिए पूरी लिस्ट

Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh : खरीफ सीजन की बोनी के पश्चात किसान अब फसल बीमा करवाने की तैयारी में जुट गए हैं फसल बीमा खरीफ फसलों का फसल बीमा करवाने के लिए अलग-अलग कंपनियों ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए टेंडर डाले थे। प्रदेश के अब सभी जिलों में कौन सी कंपनियां फसल बीमा कंपनी फसल बीमा करेगी, यह लिस्ट जारी हो चुकी है।

राज्य सरकार ने सभी कंपनियों को जिले अलाट कर दिए हैं। बीमा कंपनियां खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक की फसलों का बीमा Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh करेगी। मालूम हो कि फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। बीमा कंपनियों के द्वारा फसल बीमा किए जाने के पश्चात फसल बीमा पोर्टल पर फसल का ब्यौरा डालना होगा।

जिलों के लिए कंपनियों के नाम तय

एमपी के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए फसल बीमा कंपनियों की सूची आज Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh जारी की। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2023 से रबी 2025-26 सीजन की फसलों का बीमा करने के लिए जिला स्तर पर फसल बीमा कंपनियों के नाम तय कर दिए हैं। जिलेवार क्रियान्वयन एजेंसी (बीमा कंपनी) का चयन किया गया है। यह बीमा कंपनी प्रदेश के सभी जिलों में अलग-अलग फसलों का बीमा करेगी।

किस जिले में कौन सी कंपनी फसल बीमा करेगी, जानिए

मध्य प्रदेश में सबसे Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh अधिक फसल जिलों में फसल बीमा करने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी प्रदेश के 36 जिलों में फसल बीमा करेगी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रदेश के 7 जिलों में फसल बीमा करेगी। एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रदेश के 6 जिलों में फसल बीमा करेगी वही उज्जैन जिले में इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फसल बीमा करेगी। सभी जिलों की सूची देखिए :–

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड :– मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ आदि जिलों में फसल बीमा करेगी। Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh

इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : उज्जैन जिले में फसल बीमा करेगी।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : रायसेन, विदिशा, देवास, इंदौर, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम आदि जिलों में फसल बीमा करेगी।

एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : आलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन जिले में फसल बीमा करेगी। Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh

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फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

फसल बीमा योजना Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh के अन्तर्गत फसल बीमा इकाई स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से उपज में आई कमी एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार की जायेगी। बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई तक है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh में फसल बीमा करवाने के लिए ऋणी कृषकों के लिये कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें अपना हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिये बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई से सात दिन पूर्व सम्बन्धित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। ऋणी किसानों की तरह ही अऋणी कृषकों के लिये अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए किसी भी बैंक में आवेदन भरकर प्रस्ताव पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित दिया जा सकता है।

किसान व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केन्द्र, बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेन्ट, भारत सरकार की वेब साइट pmfby.gov.in अथवा फसल बीमा एप के द्वारा भी करवा सकते हैं।

फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज

Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh

  • नवीनतम भू-अधिकार पुस्तिका,
  • बुवाई प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक,
  • आधार कार्ड की कापी

किसान फसल बीमा कंपनी से डायरेक्ट संपर्क करें

Fasal Bima Yojana in Madhya Pradesh आपदा हेतु जोखिम की सूचना कृषक द्वारा 72 घंटे के भीतर फसल बीमा करने वाली कंपनी (मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 4 कंपनियों द्वारा फसल बीमा किया जा रहा है.) के टोल-फ्री नम्बर पर अनिवार्य रूप से देनी होगी। बीमित कृषकों द्वारा बीमित फसल के नाम में परिवर्तन की सूचना कट ऑफ डेट से दो दिन पहले बैंक शाखा, बीमा मध्यस्थ, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा एप पर अनिवार्य रूप से देना होगी।

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