फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी एवं अऋणी किसान 31 जुलाई तक यह करें

PM fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषकों को क्या करना पड़ेगा आइए जानते हैं…

PM fasal Bima Yojana : प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना और आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से किसानों के लिये अनूठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PM fasal Bima Yojana लागू की गई है।

फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

फसल बीमा योजना PM fasal Bima Yojana के अन्तर्गत फसल बीमा इकाई स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से उपज में आई कमी एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार की जायेगी। बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई तक है।

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फसल बीमा का लाभ लेने के लिए क्या करें, जानिए

कृषि विभाग उज्जैन के उप संचालक आरपी नायक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बीमा PM fasal Bima Yojana के लिये पात्र कृषक सभी जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं, उनके लिये है। ऋणी कृषकों के लिये कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें अपना हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिये बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई से सात दिन पूर्व सम्बन्धित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

ऋणी किसानों का फसल बीमा PM fasal Bima Yojana बैंक संबंधित बैंक में हो जाएगा। इस दौरान यह ध्यान रखा जाए कि किसान ओवरड्यू ना हो। अन्यथा ऐसी स्थिति में बीमा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान 31 जुलाई के पहले जिस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड कैसे सिखाता है उस बैंक में जाकर संपर्क करें। ऋणी किसानों की तरह ही अऋणी कृषकों के लिये अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए किसी भी बैंक में आवेदन भरकर प्रस्ताव पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित दिया जा सकता है।

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फसल बीमा के लिए यह आवश्यक दस्तावेज जरूरी

ऋणी किसानों के दस्तावेज बैंक में पहले से ही जमा होते हैं अतः उन्हें अलग से दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं वहीं दूसरी ओर अऋणी किसानों को नवीनतम भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की कापी एवं प्रीमियम सहित निकटतम व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केन्द्र, बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेन्ट, भारत सरकार की वेब साइट pmfby.gov.in अथवा फसल बीमा PM fasal Bima Yojana एप के द्वारा भी करवा सकते हैं।

आकस्मिक नुकसान पर यह करें

आपदा हेतु जोखिम की सूचना कृषक द्वारा 72 घंटे के भीतर फसल बीमा PM fasal Bima Yojana करने वाली कंपनी (मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 4 कंपनियों द्वारा फसल बीमा किया जा रहा है.) के टोल-फ्री नम्बर पर अनिवार्य रूप से देनी होगी। बीमित कृषकों द्वारा बीमित फसल के नाम में परिवर्तन की सूचना कटऑफ डेट से दो दिन पहले बैंक शाखा, बीमा मध्यस्थ, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा एप पर अनिवार्य रूप से देना होगी।

किसानों से अनुरोध है कि वे अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा PM fasal Bima Yojana खरीफ मौसम के लिये अन्तिम तिथि से पूर्व निकटतम प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, सामान्य केन्द्र अथवा उक्त वेब साइट आदि पर योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिये सम्पर्क कर सकते हैं।

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