आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना (Gau-sanvardhan Yojana) के तहत पशुपालन व्यवसाय के लिए बैंक से मिलेगा 10 लाख का ऋण, आइए जानते है आवेदन सहित अन्य डिटेल..
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Gau-sanvardhan Yojana | किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसके लिए सरकार की ओर से पशुपालक किसानों के लिए लोन और सब्सिडी दी जा रही है ताकि वे पशुपालन के बिजनेस से अपनी आय बढ़ा सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों में तो पशुपालन कमाई का सबसे बढ़िया जरिया माना जाता है। इस काम के लिए बैंक से ऋण लिया जा सकता है और उस पर सरकारी सब्सिडी भी देती है।
इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना / Gau-sanvardhan Yojana चलाई जा रही है। जिसके तहत पशुपालन व्यवसाय पर बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण दिया जायेगा।
इतना ही नहीं, बैंक से दिए जाने वाले 10 लाख ले ऋण पर सरकार ब्याज भी भरेगी। आइए जानते है इस योजना की पूरी डिटेल..
आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना का उद्देश्य
Gau-sanvardhan Yojana / आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना को प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया था।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना संचालित की जा रही है।
योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके।
साथ ही साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए योजना का लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए राज्य शासन द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना / Gau-sanvardhan Yojana बनाई गई है।
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गौ संवर्धन योजना में इनको मिलेगा लाभ
Gau-sanvardhan Yojana में सभी वर्ग के हितग्राही शामिल है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास कम से कम 5 पशु और एक एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है।
पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से अनुपातिक रूप से वृद्धि का न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना में सभी वर्ग के सीमांत एवं लघु कृषक योजना Gau-sanvardhan Yojana का लाभ ले सकते हैं।
योजना के तहत कैसे मिलेगा बैंक से 10 लाख का लोन
आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना का लाभ सभी वर्ग के सीमांत व लघु किसान उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ न्यूनतम 5 पशु या इससे अधिक पर दिया जाएगा।
इस योजना Gau-sanvardhan Yojana के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया जा सकता है।
योजना के तहत परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और शेष राशि 25 प्रतिशत की व्यवस्था हितग्राही किसान को स्वयं को करनी होगी।
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गौ संवर्धन योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी?
आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना / Gau-sanvardhan Yojana के तहत इकाई लागत की 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति विभाग की ओर से 7 साल तक की जाएगी।
5 प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज की दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
योजना में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम डेढ़ लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
Gau-sanvardhan Yojana : गौसंवर्धन योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड,
आय प्रमाण-पत्र,
जाति प्रमाण-पत्र,
समग्र आईडी,
निवास प्रमाण-पत्र,
जमीन से संबंधित कागजात,
आधार से लिंक मोबाइल नंबर,
पासपोर्ट साइज फोटो,
बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)
परिवार राशन कार्ड (जिसमें आवेदक व्यक्ति का नाम हो) आदि।
गौसंवर्धन योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप मध्यप्रदेश के रहने वाले व्यक्ति है तो आप आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना / Gau-sanvardhan Yojana में आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको योजना मे ऑफलाइन आवेदन ही करना होगा। आवेदन के लिए पशु चिकित्सा कार्यालय/पशुपालन विभाग या पशु औषधालय कार्यालय में जाना होगा।
यहां आपको योजना संबंधित एक फार्म दिया जायेगा। इसके बाद फार्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
इसके बाद फार्म में दी गई जानकारी भरने के बाद उसमें ऊपर दिए गए दस्तावेजों को लगा दे और कार्यालय में ही जमा कर दें।
इस तरह आप मध्यप्रदेश सरकार की आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना / Gau-sanvardhan Yojana में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए पशु चिकित्सा कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
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