नरवाई जलाने पर जुर्माना तो लगेगा ही, लेकिन इन टॉप 2 योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जायेगा..

नरवाई जलाने पर कृषकों को किन 2 सरकारी योजनाओं (Government Scheme) की राशि नहीं दी जायेगी। आइए जानते है सबकुछ।

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Government Scheme | गेंहू एवं अन्य रबी फसलों की कटाई के बाद खेत की सफाई के लिए अधिकतर किसान नरवाई / पराली जलाते है। जिससे वायु प्रदूषण होता है। ऐसे में नरवाई जलाने को रोकने के लिए प्रदेश में एक मुहिम चलाई जा रही है।

नरवाई जलाने वाले किसानों को जुर्माना भरना पड़ रहा और पुलिस कार्यवाही भी की जायेगी। वही अब राज्य और केंद्र की टॉप 2 योजनाओं (Government Scheme) का लाभ भी नहीं दिया जायेगा। इसमें पीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि शामिल है।

किसानों का कहना है की – खेत की सफाई में ज्यादा लागत आती है। इसलिए जुर्माना देकर ही नरवाई जलाना सही है। ऐसे किसान अब सतर्क हो जाए। वरना दोनों योजनाओं की 12000 रूपये की राशि नहीं दी जायेगी।

जानकारी के लिए बता दें की, केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Government Scheme) के अंतर्गत सालाना 2-2 हजार रूपये की किस्त के रूप में 6000 रुपए दिए जाते है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के सालाना 6000 रूपये भी दिए जाते है।

आगर जिले में आए नरवाई जलाने के मामले | Government Scheme

अब नरवाई जलाने पर कृषकों की पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण (Government Scheme) निधि बंद करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अमले द्वारा नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का मौका मुआयना कर पंचनामा तैयार किए जा रहे है।

जानकारी उपसंचालक कृषि विजय चौरसिया ने देते हुए बताया कि अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर की गई कार्रवाई में तहसील आगर के ग्राम जमुनिया में दिलीपसिंह पिता चंदरसिंह, नरेंद्र कुमार पिता अमृतलाल, सूरजबाई पति अमृतलाल, सुमेर कुमार पिता अमृतलाल एवं शिवनारायण पिता अमृतलाल के खेतों में नरवाई जलाई गई।

इसी प्रकार (Government Scheme) तहसील सुसनेर ग्राम परसुलिया खुर्द के कृषक शंभुलाल पिता भंवरलाल यादव, रामनिवास पिता शिवलाल यादव, गोपाल पिता दरियाव शर्मा एवं कृषक मांगीलाल पिता अमराजी ग्राम नांदना।

इसी तरह बड़ौद तहसील के ग्राम देवली व उमरपुर में नरवाई जलाने वाले शिवनारायण पिता अमरा, बलवान सिंह पिता बलवंत सिंह, सुंदर बाई पति चंदर सिंह, पदमाबाई पति भगवानसिंह, नाथु, चंदर पिता बापू एवं बालूसिंह पिता हीरालाल ग्राम गढ़ी के कृषक मुन्नाबाई पति भुवानसिंह,

ईश्वर सिंह पिता करणसिंह एवं अर्जुन पिता भुवानसिंह, ग्राम ककड़ेल के कृषक चैन सिंह, कंचनबाई, शिव सिंह, नारायण सिंह, महेंद्र सिंह और नलखेड़ा में दर्ज प्रकरण कृषक रफीक खान पिता बशीर खान, रहीम खान पिता बशीर खान निवासी डोकरपुरा, ग्राम बोरखेड़ी के कृषक राजेश कुमार पिता कैलाश जैन एवं लालकुंवर पिता कुमेरसिंह के खेतों में नरवाई जलाई जाना सामने आया है। Government Scheme

जिले में नरवाई जलाने पर रोक लगाने के लिए सेटेलाइट द्वारा निगरानी एवं कृषि तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर नरवाई जलाने वाले कृषकों की पहचान की जा रही है।

सागर में नरवाई जलाने वालों पर एफआईआर दर्ज

Government Scheme ; कलेक्टर श्री संदीप जी आर के आदेशानुसार खेतों में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बहरोल एवं थाना खुरई में अंतर्गत नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

थाना बहरोल अंतर्गत ग्राम सेसई साजी के कोटवार अजुद्दी पिता वलू चढार ने तहसील कार्यालय बंडा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम साजी के निवासी पूरन पिता सूरत सिंह लोधी ने दिनांक 7 अप्रैल 2025 को 12.57 हेक्टेयर क्षेत्र में नरवाई एवं भूसा जलाया।

इस घटना की जानकारी मिलने पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और तहसीलदार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन के तहत तहसीलदार बंडा ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। Government Scheme

इसी प्रकार तहसील खुरई थाना खुरई के अंतर्गत पटवारी राजभान घोपी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मालतीबाई, रवि, राखी, मनीषा निवासी कबीर वार्ड खुरई के द्वारा अपनी फलस की नरवाई में आग लगाई गई जिसका मौके पर पंचनामा बनाकर भूस्वामियों के विरूध्द एफआईआर दर्ज करवाई।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेष जलाना वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। उक्त घटनाओं के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223(ख) एवं 287 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। Government Scheme

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श्योपुर में पराली जलाने पर 27 कृषकों को नोटिस जारी

Government Scheme ; श्योपुर जिले में गेहूं एवं सरसों की फसल कटने के उपरांत पराली जलाने की घटनाओं पर किसानों से लगातार अपील की जा रही है कि पराली न जलायें, इससे न केवल पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है, बल्कि आग लगाने से खेतों की मिट्टी में मौजूद फसलों के लिए लाभदायक जीवाणु जलकर नष्ट हो जाते है और भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जाती है, जिससे फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर पराली न जलाने के लिए किसानों को समझाइश प्रदान की जा रही है। इसके बाद भी खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, इससे खडी फसलों में आग लगने की घटनाएं भी घटित हो रही है।

सेटेलाइट के माध्यम से भी पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में वरिष्ठ स्तर से निगरानी की जा रही है। इसी प्रकार के मामले में कलोनी महाराजपुरा एवं रतोदन में पराली जलाने की घटनाएं संज्ञान में आने पर तहसीलदार बडौदा श्रीमती मनीषा मिश्रा द्वारा राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम के साथ भ्रमण करते हुए खेतों में पराली जलाने की घटनाओं का सत्यापन करते हुए 27 कृषकों को नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब तलब किया गया है। Government Scheme

तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा ने बताया कि ग्राम कलोनी महाराजपुरा एवं रतोदन में जलती हुई मिली पराली को फायर ब्रिगेड एवं ट्रेक्टर-टेंकर के माध्यम से बुझाने की कार्यवाही की गई है। इस मामले में कृषक श्री हनुमान मीणा निवासी कलोनी, श्री ओमप्रकाश मीणा निवासी कलोनी, श्री बलराम गुर्जर निवासी रतोदन, श्री रूपसिंह गुर्जर निवासी रतोदन, श्री गिर्राज जाट निवासी रतोदन,

श्री रामनिवास कुम्हार निवासी इच्छापुरा, श्री बल्लभ धाकड़ निवासी बडौदा, श्रीमती जानकी माली निवासी बडौदा, श्री राधेश्याम धाकड़ निवासी बडौदा, श्री रामप्रसाद धाकड़ निवासी बडौदा, श्री पूरण धाकड़ निवासी बडौदा, श्री शभ्भु माली निवासी बडौदा, श्री रामनारायण धाकड़ निवासी बडौदा, श्री त्रिलोकचंद धाकड़ निवासी बडौदा, श्री ओमप्रकाश धाकड़ निवासी बडौदा, श्री दीपक वैश्य निवासी बडौदा,

श्री हेमराज माली निवासी बडौदा, श्री महावीर धाकड़ निवासी बडौदा, श्री सुग्रीव जाट निवासी बडौदा, श्रीमती सुमित्राबाई गुर्जर निवासी बडौदा, श्री कल्याण गुर्जर निवासी बडौदा, श्री कन्हैया माली निवासी बडौदा, श्री राधेश्याम माली निवासी बडौदा,

श्री रमेश माली निवासी बडौदा, श्री मांगीलाल माली निवासी बडौदा, श्री हेमराज माली निवासी बडौदा, श्री प्रहलाद निवासी बडौदा को नोटिस जारी किये गये है, संतोषजनक जवाब नही दिये जाने की स्थिति में विधि संगत कार्यवाही की जायेगी। Government Scheme

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने श्योपुर जिले के किसानों से अपील की है कि गेहूं की कटाई के समय कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रॉ मैनेजमेंट का उपयोग करते हुए कटाई कराई जाए, इससे पशु चारे के लिए भूसा प्राप्त होगा और किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। जिले में गेहूं की पराली, नरवाई प्रबंधन एवं पराली जलाने की घटनाओं के नियंत्रण हेतु कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।

इंदौर जिले में नरवाई जलाने के 77 प्रकरणों में बनाए पंचनामे

Government Scheme ; इंदौर जिले में फसलों की कटाई के बाद खेतों में नरवाई (अवशेष) जलाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में जिले भर में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला प्रारंभ किया गया है।

प्रशासन द्वारा अब तक नरवाई जलाने के 77 मामलों में पंचनामे तैयार किए गए हैं। संबंधित कृषकों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नरवाई जलाने की घटनाओं पर सतत निगरानी रखी जाए तथा दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

प्रशासन ने किसानों (Government Scheme)  से अपील की है कि वे नरवाई न जलाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। नरवाई जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके वैकल्पिक उपयोग के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

वर्तमान में यह देखने में आ रहा है कि किसानों के द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाई जा रही है। इस संबंध में क्षेत्रीय अमला जिसमें कृषि, राजस्व एवं पंचायत विभाग शामिल है। पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर जाकर पंचानामा बनाए जा रहे हैं।

जिले की समस्त तहसीलों में कुल 77 पंचनामे तैयार किए गए है। जिन पर आगामी दिनों में मध्यप्रदेश शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार कार्यवाही की जायेगी। Government Scheme 

ऐसा कोई व्यक्ति / निकाय/ कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है, तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2 हजार 500 रुपये प्रति घटना के मान त‍था जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में पाँच हजार रुपये प्रति घटना के मान से तथा जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।

वर्तमान में जिले में गेहूं फसल की कटाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, फसल की कटाई के पश्चात सामान्य तौर पर किसान भाई नरवाई में आग लगा देते है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी की संरचना भी प्रभावित होती है। जिले में गेहूं की कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेष (नरवाई) जलाना खेती के लिये आत्मघाती कदम है। Government Scheme

नरवाई प्रबंधन हेतु कृषि विभाग का संपूर्ण अमला माह फरवरी से निरंतर पंचायतवार कृषकों को प्रशिक्षण देकर नरवाई प्रबंधन हेतु जागरूक कर रहा है।इसी क्रम में दिनांक 05 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक फसल अवशेष (नरवाई) प्रबंधन प्रचार रथ द्वारा जिले के समस्त विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में भम्रण कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारी / पंचायत विभाग के पंचायत सचिव के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों तथा फसल अवशेष (नरवाई) प्रबंधन की तकनीकी जानकारी से अवगत किया जा रहा है। Government Scheme

एमपी में पराली ना जलाने सहित 5 शर्तें पूरी करने पर मिलेंगे रुपए

बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश में नरवाई / पराली ना जलाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे है। Government Scheme कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बाद पराली जलाने की घटना मध्यप्रदेश में बढ़ती जा रही है।

ऐसे में मोहन सरकार पराली ना जलाने वाले किसानों के लिए नई योजना (Government Scheme) लेकर आई है। इस योजना को अन्नदाता मिशन (कृषक कल्याण मिशन / Farmers Welfare Mission) नाम दिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पराली ना जलाने सहित 5 शर्तें पूरी करने पर अनुदान दिया जायेगा।

इस योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें जलवायु अनुकूल खेती और फसलों के सही दाम दिलाना है। बता दें कि मंगलवार यानी 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

यदि आप प्रदेश सरकार की नई योजना (Government Scheme) अन्नदाता मिशन (कृषक कल्याण मिशन / Farmers Welfare Mission) का लाभ लेकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करना चाहते है? किन 5 शर्तों पर कितनी दी जायेगी सब्सिडी। योजना की अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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