किसानों को उद्यान विभाग की योजनाओं में मिलेगा 20 लाख तक का अनुदान, लाभ कैसे लें जानिए..

उद्यान विभाग की योजनाओं (Horticulture Schemes) का लाभ कैसे लें एवं इन योजनाओं के तहत कितना अनुदान मिलता है आइए जानते हैं..

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Horticulture Schemes | केंद्र एवं अलग-अलग राज्य सरकारें किसानों के आमदनी बढ़ाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है।

किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित की जाती है। कृषि विभाग के अलावा किसानों को उद्यानिकी विभाग से भी अनुदान आधारित आर्थिक सहायता दी जाती है।

खास बात यह है कि इसमें अनुदान की राशि 70 से 75% तक होती है। किसानों को उद्यानिकी विभाग से 20 लख रुपए तक का अनुदान मिलता है।

किसानों को इन (Horticulture Schemes) योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा एवं अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत कितना अनुदान मिलता है आईए जानते हैं..

उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

पॉली हाउस/ग्रीन हाउस सब्सिडी योजना (Poly House / Green House Subsidy Scheme) :– इस योजना के तहत सामान्य कृषक को 50% अनुदान, SC/ST कृषक को 70% अनुदान एवं लघु/सीमांत कृषक को 95% अनुदान दिया जाता है।

नेट हाउस सब्सिडी योजना (Net House Subsidy Scheme ) :– इस योजना के तहत सामान्य कृषकों को 50%अनुदान, SC/ST कृषक को 70% अनुदान एवं लघु/सीमांत कृषकों को 95% अनुदान दिया जाता है। (Horticulture Schemes)

सामुदायक फार्म पौंड योजना (Community Farm Pound Scheme) :– इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 3 कृषक होने चाहिएं। इस योजना के तहत प्लास्टिक सीट या CC पक्का बनेगा। इस योजना के मापदंड इस प्रकार हैं :–

A.- 50मी.x50मी.x3 मीटर और 2.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। इसमें 5.00 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। (Horticulture Schemes)

B.- 75 x 75 x 3 मीटर और 5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। इसमें 10.00 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा।

C- 100 x 100 x 3 मीटर और 10 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। इसमें 20.00 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। (Horticulture Schemes)

प्याज भंडारण योजना :– इस (Horticulture Schemes) योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को 50% अनुदान जो अधिकतम 87500 रूपए हो, दिया जाएगा।

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पहले आवो पहले पाओ – इन योजनाओं में मिलेगा लाभ

पहले आवो पहले पाओ के आधार पर निम्न (Horticulture Schemes) योजनाओं में आवदेन कर सकते है :–

ड्रिप इरिगेशन योजना (Drip Irrigation Scheme ) :– इस योजना में सामान्य कृषकों को 70% अनुदान, SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान की पात्रता है।

मिनी फव्वारा प्रदाय योजना (Mini Fountain Supply Scheme) :– इस योजना के तहत सामान्य कृषकों को 70% अनुदान, SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान दिया जा रहा है। (Horticulture Schemes)

फव्वारा प्रदाय योजना (Fountain Supply Scheme) :– इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों को 70% अनुदान, SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान दिया जा रहा है।

रेनगन प्रदाय योजना (Raingun Supply Scheme) :– इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के कृषकों को 70% अनुदान, SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषकों को 75% अनुदान मिलेगा। (Horticulture Schemes)

नवीन फल बगीचा योजना (New Fruit Garden Scheme) :– इस योजना के तहत सभी को 75% अनुदान प्रधान किया जा रहा है।

प्लास्टिक मल्च योजना (Plastic Mulch Scheme) :– सामान्य वर्ग के किसानों को 50% अनुदान, लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान दिया जा रहा है।

लो टनल प्रदाय योजना (Low Tunnel Supply Scheme) :– सामान्य वर्ग के किसानों को 50% अनुदान, लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान सरकार दे रही है। (Horticulture Schemes)

सौर ऊर्जा योजना (Solar Energy Scheme) :– इस योजना के तहत 3Hp, 5Hp, 7.5Hp एवं 10Hp पर अनुदान देय है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 60% अनुदान, SC/ST कृषक को 60%अनुदान+Rs 45000 अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

(नोट :– यह सभी योजनाएं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इनमें से कई योजनाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। अनुदान की पात्रता एवं शर्ते अलग-अलग हो सकती है सभी राज्य सरकार इनका लाभ किसानों को दे रही है। किसानों को इन (Horticulture Schemes) योजनाओं का लाभ लेने के लिए उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना होगा।)

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