बिजनेस शुरू करने के लिए किसानों को मिलेगी 2 लाख रूपये की सब्सिडी, यहां जानें योजना की पूरी जानकारी

कौन सी है वह Krishi Clinic Yojana योजना? जिसके तहत किसानों को 5 लाख रुपए की लागत पर 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी..

Krishi Clinic Yojana | किसानों को खेती से जुड़ी समस्या का समाधान समय पर न मिलने की वजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका असर फसल की उपज के साथ उनकी आय पर पड़ता है। किसानों की इस समस्या का हल करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है।

राज्य सरकार प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक योजना (Krishi Clinic Yojana) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत कृषि क्लीनिक खोलने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि क्लिनिक खोलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का अनुदान भी मिलेगा। कृषि क्लिनिक योजना का लाभ किसानों को किस प्रकार दिया जायेगा, जानें आर्टिकल में पूरी जानकारी..

कृषि क्लिनिक योजना से किसानों की बड़ेगी आय

Krishi Clinic Yojana | किसानों को फसल उत्पादन संबंधित सभी सेवाएं, जैसे- मिट्टी जांच की सुविधा, बीज विश्लेषण की सुविधा, कीट प्रबंधन संबंधित सुझाव, पौधा संरक्षण संबंधित छिड़काव-भुरकाव के लिए जरूरी उपकरणों और तकनीकी विस्तार सेवा का स्थानीय स्तर पर उपलब्धता है। उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी सहित किसानों की आय बढ़ाना है। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ 15 जनवरी 2024 तक Krishi Clinic Yojana आवेदन किया जा सकेगा।

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योजना के तहत इन किसानों को दी जायेगी प्राथमिकता

Krishi Clinic Yojana | खेती-बाड़ी कृषि क्लिनिक में सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक और राज्य/केंद्रीय विश्वविद्याल या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि/उद्यान में स्नातक, जो आई.सी.ए.आर/यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे। इसके अलावा दो वर्षों का कृषि,

उद्यान में अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इंटरमीडिएट और रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में स्नातक के योग्य प्रार्थियों पर भी विचार किया जाएगा. चयन में कृषि स्नातक में अधिकतम प्रतिशन/ग्रेड प्वाइंट पाने वाले Krishi Clinic Yojana आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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कृषि क्लिनिक योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी

Krishi Clinic Yojana योजना के तहत कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुमानित लागत 5 लाख रुपये है। इस लागत का 40 प्रतिशत/फीसदी यानी अधिकतम 2 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी और लागत की बाकी रकम आवेदक को खुद से लगाना होगा। योजना के तहत चयनित लाभार्थी बैंक से लोन ले कर भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

सब्सिडी रकम का भुगतान दो समान किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त का भुगतान खेती-बाड़ी कृषि क्लिनिक के संचालन के लिए सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरण/यंत्र की खरीद के बाद सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद और दूसरी किस्त कृषि क्लिनिक Krishi Clinic Yojana के संचालन शुरू होने के बाद सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बाद किया जाएगा।

कृषि क्लिनिक योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

राज्य सरकार की कृषि क्लिनिक योजना Krishi Clinic Yojana में आवेदन के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों को आवश्यकता होगी, जो की इस प्रकार से है :-

  • अनुभव प्रमाण पत्र,
  • आधार कार्ड,
  • आवासीय प्रमाण पत्र,
  • जाति प्रमाण पत्र,
  • बैंक पासबुक,
  • पैन कार्ड,
  • प्रस्तावित कार्य स्थल से संबंधित शपथ पत्र,
  • आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक पत्र और प्रमाण पत्र,
  • जमीन का रसीद/किरायानामा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

कृषि क्लिनिक योजना में आवेदन कैसे करें?

यदि आप बिहार के किसान है तो, इस Krishi Clinic Yojana योजना का लाभ ले सकते है। अन्य राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं माने गए है। कृषि क्लिनिक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित तिथि और समय तक किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन कृषि विभाग के वेब पोर्टल पर किया जा सकेगा।

यदि किसान को कृषि क्लिनिक योजना में आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना से संपर्का करें या फिर कृषि विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।

  • राज्यस्तरीय संपर्क नंबर- 9939722844
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