Krishi Drone Subsidy के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे एवं आवेदन कैसे होगा। पूरी प्रक्रिया आर्टिकल में जानें..
Krishi Drone Subsidy | खेती को उन्नत बनाने के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इन यंत्रों में अब ड्रोन को भी शामिल किया गया है। खेती में विशेष तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के लिए सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि ड्रोन की मदद से किसान भाई बैठे-बैठे कीटनाशक छिड़काव, खेत की निगरानी सहित कई कार्य आसानी से कर सकता है। ड्रोन की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए सरकार अब कृषि ड्रोन पर भी सब्सिडी दे रही है।
इसी कड़ी में मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत राज्य के किसानो को 40 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कागजात की जरूरत होगी। जिसके बाद ही आवेदन संभव है। कृषि ड्रोन पर सब्सिडी (subsidy on krishi Drone) Krishi Drone Subsidy का लाभ कैसे मिलेगा, जानें आर्टिकल में..
08 अगस्त 2023 आवेदन शुरू हुये
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की e कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Drone Subsidy के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक, कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक, केन्द्र संचालक, संस्था कृषि ड्रोन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य किसान भी योजना का लाभ ले सकता है।
यह योजना राज्य के सभी किसानों के लिए है। योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति अनुदान पर ड्रोन लेने के लिए 08 अगस्त 2023 से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी शासन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, पर्याप्त आवेदन होने पर आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी।
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कृषि ड्रोन के लिए अनुदान कितना मिलेगा?
कृषि ड्रोन पर सब्सिडी Krishi Drone Subsidy का लाभ लेने के लिए अलग अलग वर्ग की श्रेणी को अलग अलग प्रकार का अनुदान दिया जाएगा। किनको कितनी सब्सिडी दी जाएगी? जो की इस प्रकार से है :-
- व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को अनुदान योजना तहत ड्रोन की कुल कीमत का 50% अनुदान (अधिकतम राशि 5 लाख तक) दिया जाएगा।
- व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालकों को योजना के अंतर्गत ड्रोन की कुल कीमत का 40% अनुदान (अधिकतम राशि 4 लाख तक) दिया जाएगा।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा 75% अनुदान (अधिकतम राशि 7 लाख 50 हजार) दिया जाएगा।
- इसके अलावा किसान भाई e कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Drone Subsidy की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से स्वयं सब्सिडी की जांच कर सकते है।
ड्रोन पर सब्सिडी लेने की पात्रता
भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है, जिन व्यक्तियों के पास अभी लायसेंस नहीं है वह प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन Krishi Drone Subsidy कर सकते हैं। अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक / कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक / कृषक उत्पादन संगठन (FPO) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक / केन्द्र संचालक / संस्था आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
ड्रोन सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
ड्रोन का वैद्य लाइसेंस : अनुदान योजना Krishi Drone Subsidy के अंतर्गत ड्रोन सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय ड्रोन लाइसेंस को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। लाइसेंस स्वंय का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है।
डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) : ड्रोन के वैद्य लाइसेंस के साथ ही आवेदक को 5000 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनाया जाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा तो आवेदन Krishi Drone Subsidy अस्वीकार माना जाएगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित कर श्रेणीवार लॉटरी सम्पादित की जावेगी।
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ड्रोन पायलट के वैद्य लाइसेंस कैसे है?
जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट Krishi Drone Subsidy के वैध लायसेंस नहीं है तथा यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं तो उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का खरीदने करने की पात्रता होगी। प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक / प्रतिनिधि के लिए निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम पात्रता निम्न है:-
न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए,
Krishi Drone Subsidy
- कक्षा 10 वीं (दसवी) उत्तीर्ण होना चाहिए,
- संबंधित का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए।
- कृषि ड्रोन सब्सिडी के लिए आवेदन लिंक – https://farmer.mpdage.org/Home/Index
कृषि ड्रोन सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक व्यक्ति जो कृषि ड्रोन पर अनुदान Krishi Drone Subsidy प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसके लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं, जहां आधार ऑथेंटिकेशन (ई–केवाईसी) के लिए फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस उपलब्ध हो। पोर्टल सम्बंधित जानकारी के लिए वैकल्पिक संपर्क नंबर – 0755-4935002
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आवेदन की स्थिति कैसे जांचे
आवेदन की स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले आपको e कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Drone Subsidy को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अनुदान का आवेदन करें, सब्सिडी कैलकुलेटर, यंत्र तथा दरें, लॉटरी परिणाम के नीचे आवेदन की वर्तमान स्थिति पर क्लिक करना होगा।
Krishi Drone Subsidy क्लिक करने पश्चात आपके सामने आवेदन की स्थिति का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको दो कॉलम दिखाई देंगे 1. पंजीकृत आवेदन की जानकारी 2. रजिस्ट्रेशन की जानकारी। यहां पर पंजीकृत आवेदन की जानकारी में आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालने होंगे। फिर खोजे के बटन पर क्लिक कर आवेदन की स्थिति जांच सकते है।
कृषि यंत्र सब्सिडी / संपर्क केंद्र
- संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
- आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
- दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
- वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
- ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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Bahut badiya
Thanks