Krishi Yantra Subsidy : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बड़ा दी गई हैं। जानिए कैसे करना होगा आवेदन…
Krishi Yantra Subsidy | कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हरदम प्रयास किए जा रहे है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए कृषि अनुदान योजना चलाई जा रही है। जिस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 55% सब्सिडी दी जाएगी।
एमपी कृषि विभाग ने हाल ही में किसानों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। बता दे की, राज्य के किसानो के लिए कृषि यंत्र पर सब्सिडी – Krishi Yantra Subsidy मुहैया कराने के लिए लिंक को 17 जुलाई से 27 जुलाई तक ओपन कर दिया था। लेकिन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि की 27 जुलाई 2023 से बड़ाकर 3 अगस्त 2023 तक कर दी है।
जो किसान भाई आधी कीमत (55% सब्सिडी) में कृषि यंत्र लेना चाहते है। वह योजना Krishi Yantra Subsidy के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। यह योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के किसान ही ले सकते है। कृषि यंत्रों पर डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), आवेदन हेतु दस्तावेज एवं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी जानिए..
Krishi Yantra Subsidy योजना के बारे में जानिए
किसानों को कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात लाटरी पद्धति से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाता है। इसके पश्चात लाभार्थी किसान को कृषि यंत्र खरीदने पर है, सब्सिडी की दर ऑनलाइन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी Krishi Yantra Subsidy राज्य सरकार द्वारा दी जाती है एवं कृषि यंत्रों पर कितना आवेदन कितनी सब्सिडी मिलेगी एवं इसके लिए कितना डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है आइए जानते हैं…
कृषि यंत्रों पर आवेदन शुरू हुए, 4 अगस्त को जारी होगी लॉटरी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 17 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे से 27 जुलाई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जाने थे। ऐसे में कृषको Krishi Yantra Subsidy के अनुरोध को देखते हुए आधार अपडेट की कारवाही करने हेतु निम्न लिखित यंत्रों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/07/2023 से बढ़ाकर 03/08/2023 तक की जाती हैं। कृषक अपने आवेदन दिनांक 03/08/2023 तक प्रस्तुत कर सकेंगे एवं लॉटरी दिनांक 04/08/2023 को सम्पादित की जावेगी।
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सब्सिडी पर ले सकेंगे यह यंत्र
Krishi Yantra Subsidy पावर टिलर -८ बी.एच.पी से अधिक, पावर वीडर , पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित), क्लीनर-कम-ग्रेडर, सीड ड्रिल एवं सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ग्राउंडनट प्लांटर/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/मल्टीक्रॉप प्लान्टर केे जिलेवार लक्ष्य जारी किये।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2023 के तहत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि कल्याण विभाग ने लक्ष्य जारी कर दिये है।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2023 Krishi Yantra Subsidy के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है।
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धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) कितना बनाए
कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नानुसार धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री Krishi Yantra Subsidy (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं:-
- पावर टिलर -८ बी.एच.पी से अधिक – रू. 5000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- क्लीनर-कम-ग्रेडर – रू. 5000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- पावर वीडर – रू. 2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित)- रू.2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- सीड ड्रिल – रू. 2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ग्राउंडनट प्लांटर/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/मल्टीक्रॉप प्लान्टर – रू. 2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
नोट :- 1. पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया।
2. बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन आवेदन निरस्त हो जाएगा।
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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन कैसे करें
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों Krishi Yantra Subsidy के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई–कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई–केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस से ही होगा। इसलिए जिन किसानों Krishi Yantra Subsidy का अभी तक पोर्टल पर पंजीयन नहीं है वह किसान एमपी ऑनलाइन या CSC सेंटर जहां ऑथेंटिकेशन (ई केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस उपलब्ध हो वहाँ से कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया यह रहेगी
आवेदन के पश्चात लॉटरी निकाली जाएगी लॉटरी में चयनित किसानों को सब्सिडी युक्त कृषि यंत्र दिए जाएंगे। लॉटरी से चयन उपरांत कृषकों को विभाग द्वारा क्रय स्वीकृति जारी की जायेगी। क्रय स्वीकृति हेतु यदि किसी अभिलेख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो संबंधित कार्यालय द्वारा कृषक को पृथक से अवगत कराया जायेगा। यदि किसी यंत्र Krishi Yantra Subsidy हेतु धरोहर राशि का ड्रॉफ्ट भी चाहा गया है तो वह भी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।
कृषक द्वारा कृषक लॉगइन अंतर्गत चयन किये गये डीलर के यहॉ ही उसका प्रकरण खुलेगा तथा आगे क्रय की कार्यवाही की जाना होगी। क्रय स्वीकृति जारी होने पर कृषक को अपनी पसंद के डीलर से चाहे गये मॉडल को खरीदने की दर के संबंध में मोलभाव कर अंतिम दर प्राप्त करनी होगी।
डीलरों की सूची आवेदन के प्रिंट आउट Krishi Yantra Subsidy के साथ प्राप्त होगी। पोर्टल पर प्रत्येक कृषक को कृषक लॉगइन अंतर्गत लॉगइन करके क्रय किये जाने वाले मॉडल तथा मोल भाव उपरांत निश्चित की गई खरीदने की दर के साथ-साथ निर्माता तथा संबंधित डीलर का चयन करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
किसान भाई अपने आवेदन या इस स्कीम के बारे मे किसी भी प्रकार की जानकारी/पूछताछ के लिए सहायता ले सकता है – 8109929355, 0755-4935001, dbtsupport@crispindia.com
कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन चल रहे है…
मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम पर भी 55% सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में इच्छुक किसान e कृषि अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें….
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