सिंचाई यंत्रों पर 55% सब्सिडी के लाभ हेतु जल्द करें आवेदन, अंतिम तिथि नजदीक, यह है पूरी प्रक्रिया

ड्रिप, मिनी व माइक्रो, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट Krishi sinchai yantra subsidy लेने के लिए किसानो को क्या करना होगा, एवं आवेदन कैसे होगा, जानें..

Krishi sinchai yantra subsidy | मध्यप्रदेश के किसानों की आय एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यानिकी विभाग एमपी द्वारा ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को वर्ष 2021 में माईक्रो इरिगेशन के तहत सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

इन सिंचाई यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा विशेष आदर्श विकासखंड हेतु राज्य के किसानो के लिए Krishi sinchai yantra subsidy लक्ष्य जारी किए गए है। किन कृषि सिंचाई यंत्रों पर 55% सब्सिडी का लाभ मिलेगा? योजना का लाभ कैसे मिलेगा एवं आवेदन कैसे होगा, जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें..

आवेदन की अंतिम तारीख अभी तय नही

उद्यानिकी विभाग की माइक्रो इरिगेशन योजना Krishi sinchai yantra subsidy के अंतर्गत ड्रिप, मिनी माइक्रो और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट पर 55 प्रतिशत सब्सिडी के लाभ हेतु आवेदन आमंत्रित किए है। बता दे की, 10 अगस्त 2023 से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी आवेदन की तिथि अभी तय नही की गई है। ऐसे में इच्छुक किसान भाई ड्रिप, मिनी/माइक्रो, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट पर 55% सब्सिडी का लेने के लिए जल्द ही आवेदन कर लें।

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किन्हें मिलेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ

Krishi sinchai yantra subsidy : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्राप मोर क्रॉप एवं वाटरशेड विकास घटक (2.0) के घटक ड्रिप, मिनी/माइक्रो, पोर्टेबल स्प्रिकलर में आवेदन हेतु लक्ष्य पोर्टल जारी किए गये है। मध्यप्रदेश के सभी किसान योजना का लाभ ले सकते है।

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सब्सिडी पर ड्रिप, मिनी व माइक्रो, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट लेने के लिए राज्य के सभी किसानों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है। चाहे वह ओबीसी, जनरल या एससी-एसटी वर्ग के के किसान भाई हो। 55 प्रतिशत सब्सिडी Krishi sinchai yantra subsidy का लाभ लेने के लिए किसानो को सबसे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन उद्यानिकी विभाग, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर होगा।

ड्रिप, मिनी व माइक्रो, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी कितनी मिलेगी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक “पर ड्राप मोर क्राप” (माइक्रोइरीगेशन) के तहत स्प्रिंकलर सेट Krishi sinchai yantra subsidy पर लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीँ ड्रिप सिस्टम पर भी लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

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कृषि सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों Krishi sinchai yantra subsidy का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं:-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान के बैंक खाते का विवरण इसके लिए बैंकपासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र आदि।
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर।

आवेदन कहा करना होगा – ड्रिप, मिनी/ माइक्रो स्प्रिंकलर/पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें।

ड्रिप, मिनी व माइक्रो, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट के लिए आवेदन कैसे करें?

Krishi sinchai yantra subsidy ड्रिप, मिनी/ माइक्रो स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सब्सिडी हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन ही किये जा सकेंगे।

किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो उद्यानिकी, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग Krishi sinchai yantra subsidy में संपर्क करें। मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं।

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