एमपी के किसानों के लिए रोटावेटर समेत इन 6 यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित! सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन..

एमपी सरकार द्वारा चलाई जा रही Krishi Yantra Anudan योजना के तहत कृषि विभाग ने रोटावेटर एवं सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल पर सब्सिडी हेतु आवेदन मांगे।

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Krishi Yantra Anudan | लंबे समय के इंतजार के बाद मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत रोटावेटर समेत अन्य 6 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। विभाग द्वारा यह आवेदन किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे है।

योजना के तहत इन कृषि यंत्रों किसानों को आधे से ज्यादा का अनुदान दिया जायेगा। यानी अधिकतम 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है। अगर आप भी मध्यप्रदेश के किसान है और कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी Krishi Yantra Anudan का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आइए आपको बताते है दस्तावेज, आवेदन सहित पूरी जानकारी…

26 जून तक इन कृषि यंत्रों पर करें सब्सिडी हेतु आवेदन

किसान साथी 19 जून 2024 बजे से 26 जून 2024 तक रोटावेटर समेत अन्य 6 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी Krishi Yantra Anudan का लाभ प्राप्त करके के लिए आवेदन कर सकते है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 27 जून 2024 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी। ध्यान रहे! आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन मान्य नहीं किए जायेंगे। रोटावेटर के साथ अन्य इन 6 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी…

  1. कृषि यंत्र रोटावेटर,
  2. सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल,
  3. जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल,
  4. रेज्ड बेड प्लान्टर,
  5. रिजफरो प्लान्टर,
  6. मल्टीक्रॉप प्लान्टर इत्यादि।

धरोहर राशि (डीडी) कितनी जमा करनी रहेगी?

कृषि यंत्र रोटावेटर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। वही कृषि यंत्र सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/ मल्टीक्रॉप प्लान्टर हेतु राशि रू. 2,000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Krishi Yantra Anudan

यहां से बनवाए धरोहर राशि

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Anudan में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

रोटावेटर एवं अन्य यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Anudan के तहत रोटावेटर सहित अन्य 6 कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Anudan के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है।

योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Anudan में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

  • आधार कार्ड,
  • बैंक पासबुक ,
  • जाति प्रमाण पत्र ,
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो ,
  • मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Krishi Yantra Anudan के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई रोटावेटर समेत अन्य कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

योजना के लाभ के लिए mp किसान पोर्टल पर भी पंजीयन करना आवश्यक

Krishi Yantra Anudan | कृषि विभाग की विभिन्न योजना अंतर्गत बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं सिंचाई यंत्र आदि का लाभ लेने के लिए कृषक विभाग की ऑनलाइन पोर्टल एमपी किसान पर अपने आवेदन का पंजीयन कर उक्त योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

पंजीयन के लिए वेब ब्राउजर पर kisan.mp.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किसान स्वयं या नजदीकी एमपी ऑनलाइन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन उपरांत ही किसान कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पंजीयन के लिए किसान को आधार कार्ड, भूमि से संबंधित जानकारी, समग्र आईडी, जाति प्रमाण-पत्र (यदि आवेदक अजा, जजा का हो तो) की आवश्यकता होगी। : Krishi Yantra Anudan

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Anudan में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकता है :-

  • संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
  • आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
  • दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
  • ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

कृषि सिंचाई योजना में भी चल रहे है आवेदन

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, रैनगन के अलावा अब मिनी स्प्रिंकलर सेट हेतु आवेदन लिए जा रहे है। इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना जारी की गई है। सूचना के मुताबिक, आवेदन की प्रक्रिया 14 जून से शुरू की जा चुकी है।

अतः जो किसान भाई “मिनी स्प्रिंकलर सेट” पर सब्सिडी Krishi Yantra Anudan का लाभ प्राप्त करना चाहते है। वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसके बाद ही योजना का लाभ दिया जायेगा। हालांकि, सब्सिडी का लाभ दिए जाने को लेकर कृषि विभाग द्वारा कुछ पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई है। “मिनी स्प्रिंकलर सेट” पर सब्सिडी प्राप्त करने के किए दस्तावेजों के साथ कहां आवेदन करना होगा? यहां क्लिक कर जानें

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