एमपी में कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Scheme) के अंतर्गत कृषि यंत्रों के आवेदन की अंतिम तिथि कल। चेक करें डिटेल…
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Krishi Yantra Scheme | मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अंतिम मौका है।
आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित है। इसके बाद 19 फरवरी को चयनित किसानों की लॉटरी जारी कर दी जायेगी।
बता दें की, कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र पावर वीडर, पावर टिलर (८ बी.एच.पी या उससे अधिक), पावर हैरो, श्रेडर/मल्चर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) इत्यादि पर 60% तक अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra Scheme
अगर आपके अब तक आवेदन नहीं किया है तो आइए आपको बताते है कृषि यंत्रों पर अनुदान (Krishi Yantra Scheme) लेने के लिए कहां एवं कैसे आवेदन कर पायेंगे….
कृषि यंत्र अनुदान योजना में मिलेगी अधिकतम 60% सब्सिडी
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Scheme) के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा। Krishi Yantra Scheme
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा Krishi Yantra Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है।
किस कृषि यंत्र पर कितने रुपए का मिलेगा अनुदान
1. कृषि यंत्र पावर वीडर : पावर वीडर कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को पावर वीडर ( 2 बी. एच.पी. से कम का इंजन चलित) के अंतर्गत लागत का अधिकतम 50% यानी 30000 रूपये,
2 बी.एच.पी. एवं 5 बी.एच.पी से कम के लिए अधिकतम 50% यानी 40000 रूपये, 5 बी.एच.पी. एवं 7.5 बी.एच.पी से कम के लिए अधिकतम 50% यानी 75000 रूपये और 7.5 बी.एच.पी. एवं उससे अधिक पर अधिकतम 50% यानी 85000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra Scheme
वही दूसरी ओर जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को 2 बी. एच.पी. से कम का इंजन चलित पर लागत का 40% यानी 24000 रूपये, 2 बी.एच.पी. एवं 5 बी.एच.पी से कम के लिए अधिकतम 40% यानी 32000 रूपये,
5 बी.एच.पी. एवं 7.5 बी.एच.पी से कम के लिए अधिकतम 40% यानी 60000 रूपये और 7.5 बी.एच.पी. एवं उससे अधिक पर अधिकतम 40% यानी 68000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
2. कृषि यंत्र पावर टिलर : पावर टिलर कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को पावर टिलर (8 बी.एच.पी एवं 11 बी.एच.पी तक) पर अधिकतम 50% यानी 1,00,000 रूपये और 11 बी.एच.पी से अधिक पावर टिलर पर लागत का 50% यानी 1,20,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra Scheme
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को पावर टिलर (8 बी.एच.पी एवं 11 बी.एच.पी तक) पर अधिकतम 40% यानी 80000 रूपये और 11 बी.एच.पी से अधिक पावर टिलर पर लागत का 40% यानी 1,00,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
3. कृषि यंत्र पावर हैरो : पावर हैरो कृषि यंत्र पर सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया/ (कृषि उपकरण) के अंतर्गत एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को पावर हैरो पर अधिकतम 50% यानी 1,35,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra Scheme
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को पावर हैरो पर अधिकतम 40% यानी 1,08,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
4. कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर : श्रेडर/मल्चर कृषि यंत्र पर मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना एवं सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को मल्चर 5 फीट पर ₹59000,
मल्चर 6 फीट पर ₹78000, श्रेडर 5 फीट पर ₹74000, श्रेडर 6 फीट पर ₹78000, श्रेडर 7 फीट पर ₹82000, श्रेडर 8 फीट पर ₹86500 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इन सब पर अधिकतम 50% अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra Scheme
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना के अंतर्गत मल्चर 5 फीट पर ₹74000, मल्चर 6 फीट पर ₹62400, श्रेडर 5 फीट पर ₹59000, श्रेडर 6 फीट पर ₹62400, श्रेडर 7 फीट पर ₹65600, श्रेडर 8 फीट पर ₹69200 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इन सबपर लागत का 40% अनुदान दिया जायेगा।
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वही दूसरी ओर सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को श्रेडर/मलचर पर 50% अनुदान दिया जायेगा।
इसमें मल्चर 5 फीट पर ₹74000, मल्चर 6 फीट पर ₹78000, श्रेडर 5 फीट पर ₹74000, श्रेडर 6 फीट पर ₹78000, श्रेडर 7 फीट पर ₹82000, श्रेडर 8 फीट पर ₹86500 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra Scheme
5. कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर : स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को 35 बी.एच.पी से अधिक वाले स्ट्रॉ रिपर पर अधिकतम 50% यानी 1 लाख 50 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को 35 बी.एच.पी से अधिक वाले स्ट्रॉ रिपर पर अधिकतम 40% यानी 1 लाख 20 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
6. कृषि यंत्र रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) : स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को स्वचालित और ट्रैक्टर चलित दोनों रिपर पर अधिकतम 50% यानी लागत का 75,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra Scheme
वही दूसरी ओर जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को भी स्वचालित और ट्रैक्टर चलित दोनों रिपर पर अधिकतम 50% यानी लागत का 75,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।
– कृषि यंत्र पावर वीडर हेतु राशि रू. 3100 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र पावर टिलर -८ बी.एच.पी से अधिक हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र पावर हैरो हेतु राशि रू. 3500 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर हेतु राशि रू. 5500 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। : Krishi Yantra Scheme
– कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर हेतु राशि रू. 10,000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि रू. 3300 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Scheme) में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। : Krishi Yantra Scheme
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो ,
मोबाइल नंबर आदि।
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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन
Krishi Yantra Scheme | मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। : Krishi Yantra Scheme
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-
Krishi Yantra Scheme | संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वेकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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किसानी से संबंधित कोई बड़ी ग्रामीण स्थानों पर लगाना हो तो ऐसी कौन सी अच्छी योजना है जिसमें ज्यादा सब्सिडी ओर अच्छा कारोबार चल सके बताने का कष्ट करें ।