मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के अंतर्गत प्रदेश में हैप्पी/सुपर सीडर के लिए आवेदन आमंत्रित।
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Krishi Yantra Subsidy | किसानों को खेती के कार्यों को करने में सुविधा हो, इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालित कर रखी है।
यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से संचालित की जा रही है। यदि बात करें यूपी व बिहार की तो यहां कृषि यंत्र अनुदान योजना को कृषि यंत्रीकरण योजना के रूप में चलाया जा रहा है।
वहीं मध्यप्रदेश में इसे ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy का नाम दिया गया है। इस तरह कृषि यंत्रों पर अनुदान की यह योजना चलाई जा रही है।
इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से चलाई का रही ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश में हैप्पी/सुपर सीडर पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
इसके लिए सिर्फ कस्टम हायरिंग केंद्र को मौका दिया गया है। विभागीय पोर्टल पर आवेदन भी शुरू हो चुके है। आइए जानते है इसके लिए कहां एवं कैसे कर पायेंगे आवेदन…
सिर्फ कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक कर सकेंगे आवेदन
Krishi Yantra Subsidy | विभागीय योजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक यदि अपने केंद्र के लिए हैप्पी/सुपर सीडर का क्रय करना चाहते हैं, तो संभागीय कृषि यंत्री के अनुशंसा के साथ हैप्पी/सुपर सीडर के आवेदन “मांग अनुसार श्रेणी” में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन केन्द्रो ने पूर्व में हैप्पी/सुपर सीडर का क्रय किया हैं उनके आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
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हैप्पी/सुपर सीडर पर कितना दिया जायेगा अनुदान
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy के तहत कृषि यंत्र हैप्पी/सुपर सीडर के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है, जो कि अधिकतम 4 लाख रुपये हो सकता है।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये की लागत का 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है।
हालांकि, किसानों के लिए जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाता है।
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है।
हैप्पी/ सुपर सीडर पर आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
Krishi Yantra Subsidy | कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र को कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है :-
1. आवेदन पत्र : योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा।
2. पहचान पत्र : मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र।
3. जमीन के दस्तावेज : यदि कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए जमीन खरीदी जा रही है, तो जमीन के दस्तावेज जैसे कि जमीन का पट्टा, जमीन का मालिकाना हक।
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4. बैंक खाता विवरण : कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए बैंक खाता विवरण जैसे कि बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम। : Krishi Yantra Subsidy
5. कृषि यंत्र की जानकारी : कस्टम हायरिंग केंद्र में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्रों की जानकारी जैसे कि यंत्र का नाम, यंत्र की कीमत।
6. उद्योग आधार प्रमाण पत्र : यदि कस्टम हायरिंग केंद्र एक उद्योग है, तो उद्योग आधार प्रमाण पत्र।
7. पैन कार्ड : पैन कार्ड।
8. आय प्रमाण पत्र : आय प्रमाण पत्र।
9. जाति प्रमाण पत्र : यदि लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो जाति प्रमाण पत्र।
10. स्व-घोषणा पत्र : स्व-घोषणा पत्र जिसमें लाभार्थी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वह योजना के लिए पात्र है। : Krishi Yantra Subsidy
यह ध्यान रखें कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार बदल सकती है। इसलिए, आवेदन करने से पहले योजना के आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें।
हैप्पी/सुपर सीडर पर अनुदान हेतु यहां करें आवेदन
Krishi Yantra Subsidy | कृषि यंत्र हैप्पी/सुपर सीडर के लिए अनुदान हेतु आवेदन के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र भी कृषि यंत्र अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर जरूरी दस्तावेजों के साथ में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
ध्यान दें की, जिन केन्द्रो ने पूर्व में हैप्पी/सुपर सीडर का क्रय किया हैं उनके आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
आवेदन करते समय अगर बायोमेट्रिक डिवाइस काम न करें तो, डी.बी.टी पोर्टल (https://dbt.mpdage.org) से नवीन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इनस्टॉल करें। या एक से अधिक बायोमेट्रिक डिवाइस कंप्यूटर में इनस्टॉल होने की स्थिति में सिर्फ एक डिवाइस की ही सर्विस चालू रखें। : Krishi Yantra Subsidy
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
यदि कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकता है :-
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)।
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