जानें किन्हें मिलेगा योजना (National Horticulture Mission Yojana) का लाभ एवं योजना का लाभ लेने के किए किसानों को क्या करना होगा।
National Horticulture Mission Yojana | केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों के खेती किसानी के कामों को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से योजना का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत किसान कम कीमत पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं।
इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को ” पहले आओ, पहले पाओ ” ट्रैक्टर व पावर टिलर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ कृषि मशीनरी पर एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन करके योजना National Horticulture Mission Yojana का लाभ उठा सकते हैं।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (National Horticulture Mission Yojana)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को उद्यान विभाग की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषि मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए कई जिलों का चयन किया गया है। जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है उसमें ट्रैक्टर व पावर टिलर भी शामिल हैं। किसान इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
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ट्रैक्टर व पावर टिलर पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
राज्य की उद्यान विभाग की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना National Horticulture Mission Yojana के तहत जिले के किसानों को ट्रैक्टर व पावर टिलर पर सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत किसानों को 20 हॉर्स पावर ट्रैक्टर व 8 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पावर) से कम के पावर टिलर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों को 20 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर 50,000 व पावर टिलर पर 75,000 रुपए का अनुदान निर्धारित किया गया है।
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इन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ (पात्रता)
National Horticulture Mission Yojana के तहत जिले के किसानों को ट्रैक्टर व पावर टिलर सहित अन्य कृषि मशीनों के लिए जो पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं, वे इस प्रकार से हैं:-
- किसान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- किसान की वार्षिक इनकम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- बैंक खाते से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए।
- जिन किसानों को ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना है उनके पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज..
National Horticulture Mission Yojana में जिले के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित अन्य कृषि मशीनरी के लिए आवेदन हेतु कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसानों को आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं:-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड ,
- आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड,
- किसान का निवास प्रमाण पत्र ,
- किसान का आय प्रमाण पत्र ,
- बैक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी ,
- किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो ,
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो ,
- किसान की जमीन के कागजात आदि।
ट्रैक्टर एवं पावर टिलर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन
यदि आप यूपी के है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्यान विभाग की ओर राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना National Horticulture Mission Yojana के तहत कृषि मशीनरी पर अनुदान के लिए चिह्नित किया गया है। इसके तहत चित्रकूट जिले के किसानों को ट्रैक्टर व पावर टिलर सहित अन्य कृषि मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
जिले के इच्छुक किसान इसके लिए उद्यान विभाग यूपी की आधिकारिक वेबसाइट http://dbt.uphorticulture.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसान एक प्रार्थना पत्र उद्यान विभाग को भेज सकते हैं। इसके अलावा योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उद्यान विभाग National Horticulture Mission Yojana से संपर्क कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
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