सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए 20 जून तक करें आवेदन, जानिए प्रोसेस..

सरकार ने कृषि सिंचाई यंत्र Sinchai Subsidy Yojana एवं फार्म पोंड योजना के तहत आवेदन मांगे हैं कैसे होंगे आवेदन जानिए..

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Sinchai Subsidy Yojana | लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से कृषि योजनाएं शुरू हो चुकी है, इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। कृषि योजनाओं के तहत सब्सिडी लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होंगे।

सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून है। राज्य सरकार किसानों को पाइपलाइन एवं फार्म पौंड योजना के तहत कृषि यंत्र एवं सब्सिडी प्रदान करेगी। इन Sinchai Subsidy Yojana योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया लिए जानते हैं..

फार्म पौंड एवं पाइपलाइन पर मिलेगा अनुदान

Sinchai Subsidy Yojana ; जुलाई से खरीफ सीजन की शुरुआत होने जा रही है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार किसानों से सिंचाई पाइप लाइन और फार्म पौंड योजना के लिए ऑनालइन आवेदन मंगाए हैं। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को फार्म पौंड बनाने पर अनुदान दे रही है।

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20 जून तक होंगे आवेदन

कृषि विभाग के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में सिंचाई पाइप लाइन और फाम पौंड के प्रशासनिक मंजूरी जारी करने से बाकी रहे आवेदन और वित्त वर्ष 2024-25 में सिंचाई पाइप लाइन और फॉम पौंड योजना में 20 जून तक मिले आवेदनों का जरूरी होने पर वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों के लिए रेंडमाइजेशन कर श्रेणीवार प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। कृषि विभाग की सिंचाई पाइप लाइन और फार्म पौंड योजना Sinchai Subsidy Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक भरे जा रहे हैं।

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सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया

वित्त वर्ष 2024-25 में सिंचाई पाइप लाइन और फार्म पौंड योजना Sinchai Subsidy Yojana में अनुदान के लिए 20 जून तक राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। किसानों के 20 जून तक मिले सभी आवेदनों को रेंडमाइजेशन और लॉटरी में सम्मलित जाएगा।

सब्सिडी की राशि बैंक खाते में जमा होगी

गौरतलब है कि फार्म पौंड (खेत तलाई) वर्षा के पानी को संचयित कर जीवन रक्षक सिंचाई के उद्देश्य से तैयार किए जाते है। सिंचाई पाइप लाइन का उपयोग फार्म पौण्ड टयूबवेल या कुएं से खेत तक बिना छीजत के पानी पंहुचाने के लिए किया जाता है। इन दोनों ही योजनाओं में किसानों को अनुदान राशि का भुगतान सीधा ही सम्बन्धित किसान के बैंक खाते में किया जाता है।

खेतों में फार्म पौण्ड बनाने के लिए यह मिलेगा अनुदान

खेतों में फार्म पौण्ड बनाने पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को 1 लाख 35 हजार रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। फार्म पौण्ड में सिंचाई Sinchai Subsidy Yojana के लिए बारिश के पानी का संचय किया जाता है। बंजर पड़ी भूमि को खेती लायक बनाने के लिए इसका अहम उपयोग है।

राजस्थान कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73 हजार 500 रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर और 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर अनुदान दिया जाता है

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