ड्रिप सिस्टम, पाइप लाइन सेट एवं पंपसेट पर सब्सिडी लेने के लिए 5 जून तक करें आवेदन, प्रक्रिया जानें…

म.प्र.कृषि कल्याण एवं विकास विभाग द्वारा पाइप लाइन सेट, ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी हेतु (Sinchai Yantra Subsidy) आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई..

Sinchai Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 8 अप्रैल को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ड्रिप, स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि 15 मई रखी गई थी। लेकिन आवेदन के विरुद्ध लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई। जिसके चलते कृषि विभाग द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को अब 15 मई से बढ़ाकर 5 जून कर दिया है।

अतः जो किसान भाई सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन नही कर पाए थे। उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। बता दें की, पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत इन यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते है। आइए आपको बताते है Sinchai Yantra Subsidy योजना में दस्तावेज क्या लगेंगे एवं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी।

योजना के तहत इन सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन) – स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम।

राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन – स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूँ – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान- पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)।

बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन– स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)। Sinchai Yantra Subsidy

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योजना के तहत इतनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही Sinchai Yantra Subsidy पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासी किसान ही ले सकते है। योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी देने का प्रावधान है।

इसके लिए कृषि कल्याण विभाग ने लक्ष्य जारी कर दिए है। Sinchai Yantra Subsidy पीएम सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक की सब्सिडी दी जायेगी।

सब्सिडी के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को Sinchai Yantra Subsidy पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें इन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी :-

  • किसान का आधार कार्ड
  • किसान के बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी)
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र आदि।

सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी लेने हेतु यहां करें आवेदन

Sinchai Yantra Subsidy मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

  • संपर्क करें
  • संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
  • आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023
  • ई-मेल आईडी : dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए)
  • दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
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