ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी लेने के लिए 11 मार्च से पहले कर ले आवेदन कर ले किसान, ये है पूरी प्रोसेस..

किन किसानों को दिया जायेगा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (Tractor Subsidy Yojana) का लाभ?, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी?, जानें..

Tractor Subsidy Yojana | खेतीबाड़ी के सभी कामों में ट्रैक्टर अहम भूमिका निभाते हैं। किसान ट्रैक्टर के साथ खेती के कई बड़े कामों को कम समय और कम लागत में कर पाते हैं। ट्रैक्टर से जोड़ कर अन्य खेती की मशीनों को चलाया जा सकता है जिससे खेती व बागवानी का काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ट्रैक्टर की कीमत अधिक होने के चलते छोटे एवं सीमांत किसान उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं रहते है।

इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (Tractor Subsidy Yojana) के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जायेगा। बता दें कि, राज्य सरकार द्वारा अनुदान हेतु 11 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए है। यदि आप भी ट्रैक्टर खरीदने का मन बना रहे है, तो यह योजना आपके काम आने वाली है। यहां चौपाल समाचार के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि, ट्रैक्टर खरीद पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी लेने के लिए किसानों को आवेदन कहां करना होगा। तो आइए जानते है आर्टिकल में पूरी डिटेल..

ट्रैक्टर खरीदने पर इतनी मिलेगी सब्सिडी (Tractor Subsidy Yojana)

राज्य सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें, इस सब्सिडी का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान ही उठा पाएगें। किसानों को 45 एचपी व उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी।

देखी जाए तो 45 एचपी के ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत 6.40 लाख रुपए से लेकर 9.25 लाख रुपए तक है। किसान को ट्रैक्टर की खरीद कृषि विभाग द्वारा अधिकृत डीलर से ही करनी होगी तभी सब्सिडी Tractor Subsidy Yojana का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अनुदान को लेकर अधिक जानकारी आप अपने जिले के कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

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इन किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ

राज्य सरकार की ओर से अभी फिलहाल ट्रैक्टर पर सब्सिडी Tractor Subsidy Yojana का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जा रहा है। ऐसे में अनुसूचित जाति (एससी) के किसान ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

अन्य वर्ग के किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत वही किसान पात्र माने जाएंगे जिन्होंने पिछले सात सालों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।

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ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

यदि आप भी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना Tractor Subsidy Yojana के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो पहले आपको योजनानुसार आवेदन करना होगा। आवेदन के समय जिन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :- 

  • आधार कार्ड,
  • पैन कार्ड,
  • शपथ पत्र,
  • बैंक डिटेल्स,
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र,
  • अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र,
  • जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र / पटवारी की रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने हैं।

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन

Tractor Subsidy Yojana | यदि आप हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसान है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है :-

  • आवेदन के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/# पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर WHAT IS NEW AND ORDERS में Manufacturer Registration for SC Tractor Subsidy SB-89 Scheme का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  • इस पर क्लिक करते ही आपके सामने मैन्युफेक्चरर कॉर्नर नाम से नया पेज खुल जाएगा।
  • यहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन व डीलर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • यदि आपको रजिस्ट्रेशन Tractor Subsidy Yojana करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, ऐसा करते ही आपके सामने फॉर्म आ जाएगा।
  • आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी भर कर सबमिट कर देनी है। जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा इसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे।

बता दें कि, आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च है, उससे पहले ही किसान आवेदन कर दें। आवेदन पूर्ण होने में बाद प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाएगें और अगले 5 वर्षों तक ट्रैक्टर Tractor Subsidy Yojana को बेच नहीं सकते है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

यदि आप Tractor Subsidy Yojana योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिला कृषि उपनिदेशक व सहायक कृषि अभियंता से संपर्क कर सकते हैं या फिर योजना के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते है।

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