फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मिलेगा प्रति हेक्टे. 10000 का मुआवजा, यहां करें आवेदन..

किन किसानों को दिया जायेगा राज्य फसल सहायता योजना (Rajya fasal sahayata Yojana) का लाभ एवं लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, जानें..

Rajya fasal sahayata Yojana | किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर योजना को संचालित कर रहे है। पूरे देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है तो, कई ऐसे राज्य है जो अपने राज्य के किसानों को फसल नुकसान होने पर मुआवजा दे रहे है। इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है।

राज्य सरकार की ओर से ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम राज्य फसल सहायता योजना (Rajya fasal sahayata Yojana) है। जिसके तहत किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा दिया जा रहा है।

बता दें की, किसानों को फसल नुकसान पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 हजार तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। यदि आप इस योजना का लाभ लेकर अपने नुकसान की भरपाई करना चाहते है तो, चौपाल समाचार के इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। यहां हम आपको दस्तावेज एवं आवेदन सहित पूरी जानकारी बताएंगे..

Rajya fasal sahayata Yojana/राज्य फसल सहायता योजना क्या है?

राज्य फसल सहायता योजना के तहत राज्य के किसानों को रबी 2023-24 की फसलों के लिए अनुदान दिया जाएगा। किसानों को इस योजना के तहत फसल नुकसान होने पर प्रति हैक्टेयर 7 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

इस योजना की खास बात यह है कि यह मुआवजा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की तुलना में फसल में हुए कम नुकसान पर भी दिया जाता है। राज्य के वे किसान जिनकी फसल को मौसम से नुकसान हुआ है, वे इस Rajya fasal sahayata Yojana योजना के तहत मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं।

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योजना के तहत किसानों को मिलेगा इतना मुआवजा

Rajya fasal sahayata Yojana/राज्य फसल सहायता योजना के तहत 20 प्रतिशत फसल नुकसान पर राज्य के किसानों को 7 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता दी जायेगी। यदि 20 प्रतिशत से ज्यादा फसल नुकसान हुआ है तो, किसानों को 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। इस प्रकार किसानों को 7 हजार से लेकर 10 हजार तक की मुआवजा रहा दी जायेगी। इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते है। चाहे वह रैयत और गैर रैयत।

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राज्य फसल सहायता में आवेदन हेतु जरूरी कागजात

राज्य के रैयत और गैर रैयत किसानों को राज्य फसल सहायता योजना Rajya fasal sahayata Yojana में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। योजना में आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-

रैयत किसान हेतु दस्तावेज :- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र होना चाहिए और भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए।

गैर रैयत किसान के लिए आवश्यक दस्तावेज :- स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित)

रैयत एवं गैर रैयत दोनों के लिए जरूरी दस्तावेज :- किसान के पास भू- स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के बाद निर्गत)/राजस्व , रसीद (31 मार्च 2023 के बाद निर्गत) , स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान एवं साथ ही सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

राज्य फसल सहायता योजना में यहां करें आवेदन

Rajya fasal sahayata Yojana | राज्य फसल सहायता योजना का लाभ सिर्फ बिहार के किसानों को ही दिया जायेगा। यदि आप बिहार के मूल निवासी किसान है तो, योजना का लाभ ले सकते है। योजना में आवेदन करने के लिए आपको बिहार राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएंगी।

जिसे आपको दर्ज करना करके आवेदन पत्र को जमा करना होगा। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। बता दें कि योजना के तहत आवेदन से पहले किसान को कृषि विभाग में निबंधन करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप आवेदन कर सर सकेंगे। आवेदन के समय किसान को केवल फसलों का चयन एवं बुवाई का रकबा अंकित करना होता है।

वहीं ऊपर दिए गए स्व-प्रमाणित कागजात की प्रति निरीक्षण के समय निरक्षणकर्ता को उपलब्ध करानी होगी। यदि जिन किसानों को Rajya fasal sahayata Yojana योजना में आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या योजना की अधिक जानकारी चाहिए तो, आप सहकारिता विभाग बिहार के हेल्प लाइन नंबर (0612)-2200693,1800-1800-110 संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के कृषि विभाग से भी इस योजना की जानकारी ले सकते हैं।

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