Agricultural mechanization Yojana के तहत हस्त चालित स्प्रेयर, ड्रम सीडर, चैफ कटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर मिल रही है भारी सब्सिडी। आवेदन प्रक्रिया जानें..
Agricultural mechanization Yojana | किसान भाइयों के लिए एक बार फिर सुनहरा अवसर प्रदान किया है। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए हस्त चालित स्प्रेयर, ड्रम सीडर, चैफ कटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु आवेदन आमंत्रित किए है। ” पहले आओ पहले पाओ ” की तर्ज पर अब 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी कृषि यंत्रों पर बंपर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
ऐसे में प्रदेश के किसान भाई सस्ती कीमत पर कृषि कार्य में उपयोगी यंत्रों को आसानी से खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि किसानों को 10,000 रुपए तक की कीमत के कृषि यंत्रों की खरीद के लिए कोई जमानत राशि नहीं जमा करानी होगी। किन किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी Agricultural mechanization Yojana एवं किन्हें मिलेगा योजना का लाभ, जानें आर्टिकल में पूरी जानकारी..
विभागीय वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक राज्य में 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों अथवा कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसान भाई बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग 9 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ कर दी गई है। जो किसान भाई सब्सिडी पर कृषि यंत्र या कृषि रक्षा उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं।
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इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी
किसानों को कृषि विभाग की योजना के तहत जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जायेगी। वह इस प्रकार से है :-
- ड्रम सीडर,
- मानव चालित चैफ कटर,
- पशु चालित विकल्प साइथ,
- बखारी पंप सेट,
- इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप,
- हस्त चालित स्प्रेयर आदि पर सब्सिडी दी जाएगी।
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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
कृषि यांत्रिकरण योजना Agricultural mechanization Yojana के तहत किसानों को अधिकतम न्यूनतम 40% एवं अधिकतम 50% तक सब्सिडी दी जायेगी। यानी की किसान भाई आधी कीमत में कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं लघु व सीमांत किसानों सहित महिला किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 40% तक सब्सिडी दी जायेगी। सभी वर्गो के किसानों को ” पहले आओ, पहले पाओ ” की तर्ज पर 10 हजार रुपए के सभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जायेगी।
सिर्फ इन्ही किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
कृषि यांत्रिकरण योजना Agricultural mechanization Yojana के तहत पंजीकृत कृषक, सहकारी समिति, कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एस.एच.जी.एस), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम) एवं कृषि विभाग से संबंधित हो, एफपीओ और ग्राम पंचायत लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा।
योजना में आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
यदि आप कृषि यांत्रिकरण योजना Agricultural mechanization Yojana में आवेदन करना चाहते है तो, यहां दिए गए दस्तावेज को साथ में रखे। योजना में आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों को जरूरत पड़ेगी, वह इस प्रकार से है :-
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर,
- आधार कार्ड,
- बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की फोटो) ,
- कृषि यंत्र की खरीद का कंप्यूटराइज बिल,
- स्व प्रमाणित पत्र इत्यादि।
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ऐसे करें कृषि यांत्रिकरण योजना में आवेदन
Agricultural mechanization Yojana कृषि विभाग की कृषि यांत्रिकरण योजना उत्तरप्रदेश 2023 के तहत राज्य के किसान उपरोक्त कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले कृषि यंत्रों की बुकिंग करनी होगी। उनके बाद बुकिंग पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद ही किसान कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे। किसान कृषि यंत्र के लिए बुकिंग यूपी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.upagriculture.com पर जाकर करवा सकते हैं।
कृषि यंत्रों Agricultural mechanization Yojana के लिए बुकिंग करने के लिए किसान को वेबसाइट पर अनुदान पर कृषि यंत्र हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक करना होगा। इस योजना में वही किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिनका कृषि विभाग में पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदक किसान को अपनी किसान पंजीकरण आईडी दर्ज करके कृषि यंत्र के लिए टोकन जनरेट करना होगा। किसान भाई योजना के तहत एक या एक से अधिक कृषि यंत्रों के लिए टोकन जनरेट कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान कहां करें संपर्क
Agricultural mechanization Yojana कृषि यांत्रिकरण योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.upagriculture.com पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जिले के उपनिदेशक या सहायक निदेशक कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
योजना संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- रू. 10000 तक अनुदान वाले समस्त Agricultural mechanization Yojana कृषि यन्त्र / कृषि रक्षा उपकरण हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकता है तथा कृषि यन्त्र का बिल बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नही किये जाने की दशा में बुकिंग स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- योजनान्तर्गत Agricultural mechanization Yojana अनुदान सं-83 से केवल अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग के कृषक ही लाभ प्राप्त कर सकते है। कृपया बुकिंग से पूर्व स्वयं के इस श्रेणी का होने के प्रति निश्चित होकर ही बुकिंग करें। श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र मागे जाने पर उपलब्ध कराना कृषक का दायित्व होगा अन्यथा उसको अनुदान देय नही होगा।
- योजनान्तर्गत Agricultural mechanization Yojana अनुदान से 81 से केवल अनुसूचित जन जाति (एस.टी.) के कृषक लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके द्वारा भी क्रमांक (2) अनुसार दावा सिद्ध करने का दायित्व उनका ही होगा।
- योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 सामान्य श्रेणी, में कोई भी कृषक लाभ प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाइल नम्बर अथवा अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता. पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) के मोबाइल नम्बर से ही टोकन प्राप्त किया जायेगा तथा सत्यापन के समय मोबाइल नम्बर स्वयं का अथवा रक्त सम्बन्धी (ब्लड रिलेशन) व्यक्ति का ही प्रयोग किया गया है इसी पुष्टि कराने का दायित्व कृषक का स्वयं का होगा।
- मानव चालित / पशु चालित कृषि यन्त्रों / कृषि रक्षा उपकरणों पर तीन वर्ष तक पुनः अनुदान अनुमन्य नही होगा।
- रू. 10000 तक कीमत के कृषि यन्त्रों को भारतीय मानक ब्यूरो अथवा आई.एस.आई. गुणवत्ता का मार्क प्राप्त पर ही अनुदान देय होगा।
- कृषक द्वारा चयनित योजना Agricultural mechanization Yojana के अनुदान पैटर्न में यन्त्र पर देय अनुदान ही देय होगा।
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