इस योजना से अब कृषि उपज मंडियों में किसानों को मिलेगा 5 रुपए में भोजन, किसानों को मिलेगी सहायता

Bhojan thali Yojana : मंडी हम्माल एवं तुलावटी के लिए भी सहायता योजना, किसानों को भी मिलेगी वित्तीय सहायता

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Bhojan thali Yojana | सरकार की ओर से किसानों से मार्च में एमएसपी पर रबी फसलों की खरीद की जाएगी जिसे लेकर तैयारी की जा रही है।

किसानों को मंडी में फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मंडी आने वाले किसानों, पल्लेदारों को मात्र 5 रुपए में भोजन की व्यस्था की गई है।

इसमें 6 पूरी व सब्जी या 6 रोटी दाल, सब्जी दी जाएगी। ऐसे में किसान इस योजना के तहत सस्ती दर पर पोष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे। Bhojan thali Yojana

इस व्यवस्था से मंडी आने वाले किसानों को सुविधा रहेगी। यह भोजन थाली योजना राज्य की 257 कृषि उपज मंडियों में चलाई गई है।

कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत मिलेगी वित्तीय सहायता

एमपी सरकार की ओर से मुख्यमत्री कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को विभिन्न परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए और स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। Bhojan thali Yojana

वहीं मृत्यु पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए भी 4,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

मंडी हम्माल एवं तुलावटी के लिए सहायता योजना

मध्यप्रदेश की उपज मंडियों में काम करने वाले हम्माल और तुलावटियों के लिए भी विशेष योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा खर्च, दुर्घटना में अपंगता और अंत्येष्टि सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं। Bhojan thali Yojana

इस योजना के तहत मंडी प्रांगण में हुई दुर्घटना का समावेश किया गया है। इसके अलावा इनके लिए वृद्धावस्था सहायता योजना भी चलाई जा रही है।

यह योजना उन हम्माल एवं तुलावटियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए होगी, जो मंडी उपविधि के प्रावधान के अनुसार मंडी समिति में 18 से 55 वर्ष तक की आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटी हैं उनको योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए तक प्रति वर्ष अंशदान जमा करना होगा।

इस योजना का लाभ पात्रता रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने या हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई अपंगता या असाध्य बीमारी होने की स्थिति में प्राप्त होगा। Bhojan thali Yojana

कृषि विपणन पुरस्कार योजना

प्रदेश की मंडियों में प्रतिवर्ष दो बार नर्मदा जयंती और बलराम जयंती के अवसर पर लॉटरी के माध्यम से ड्रा निकाले जाते हैं। Bhojan thali Yojana

इसमें बंपर ड्रा के पुरस्कार में “क” प्रवर्ग की मंडी समिति में 35 एचपी का ट्रैक्टर और “ख” तथा “ग” “घ” प्रवर्ग की मंडी समितियों में 50 हजार रुपए मूल्य तक के कृषि यंत्र दिए जाने का प्रावधान है।

इसके अलावा अतिरिक्त मंडी के श्रेणी अनुसार एक हजार से 21 हजार रुपए तक की नकद राशि के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। Bhojan thali Yojana

किसानों के भुगतान को आसान बनाने के लिए ई–अनुज्ञा प्रणाली लागू

राज्य सरकार की ओर से किसानों की उपज खरीद के भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रदेश में ई–अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत किसानों को इस सिस्टम से जोड़कर प्रत्येक भुगतान की एंट्री ई–अनुज्ञा पार्टल पर की जा रही है। Bhojan thali Yojana

व्यापारी इस सिस्टम का उपयोग करके क्रय की गई कृषि उपज के परिवहन के लिए गेट पास बनाए जाते हैं। रिकार्ड संधारण में इस सिस्टम से बहुत लाभ हुआ है। ई–मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तृत रूप है।

मंडियों में इस योजना के लागू होने से मैनुअली संधारित रिकॉर्ड धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है। ई–मंडी योजना मंडी प्रांगण के अंदर किसानों को प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करने की प्रक्रिया है। योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है। Bhojan thali Yojana

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