कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, डीडी में भी किया बड़ा बदलाव, देखें डिटेल…

E Krishi Yantra Subsidy : मध्यप्रदेश में मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल के लिए आवेदन की तिथि को 3 दिन के लिए बढ़ाया गया। अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन।

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E Krishi Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत हाल ही में कृषि यंत्र पावर वीडर, पावर टिलर (८ बी.एच.पी या उससे अधिक), पावर हैरो, श्रेडर/मल्चर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) मिलेट मिल एवं मिनी दाल मिल के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

जिनमें से मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल को छोड़कर अन्य कृषि यंत्रों का कल लॉटरी परिणाम जारी होगा। वही मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल पर सब्सिडी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। : E Krishi Yantra Subsidy

इसके साथ ही कृषि विभाग ने मिनी दाल मिल और मिलेट मिल की डीडी में भी बदलाव किया है। मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल पर अब मात्र 2-2 हजार रुपए की डीडी बनवानी होगी। इससे पहले यह 5 हजार रुपए थी। आइए जानते है कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए अब कब तक कर सकेंगे आवेदन…

योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगा 60% अनुदान

E Krishi Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है। : E Krishi Yantra Subsidy

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मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल पर होगी 1 लाख 20 हजार रूपये की बचत

1. कृषि यंत्र मिलेट मिल : मिलेट मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 60% यानी 90,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। : E Krishi Yantra Subsidy

इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 50% यानी 75,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जायेगी।

2. कृषि यंत्र मिनी दाल : मिनी दाल मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 50% यानी 1,20,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। : E Krishi Yantra Subsidy

इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 40% यानी 96,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।

Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।

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कितनी बनवानी होगी डीडी एवं कहां से बनवाएं..

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (E Krishi Yantra Subsidy) में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल के लिए 2-2 हजार रुपए की डीडी बनवाना आवश्यक है।

डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। : E Krishi Yantra Subsidy

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

E Krishi Yantra Subsidy | कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

आधार कार्ड,

बैंक पासबुक ,

जाति प्रमाण पत्र ,

बी-1 की प्रति,

बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साइज फोटो ,

मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना (E Krishi Yantra Subsidy) के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। : E Krishi Yantra Subsidy

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-

E Krishi Yantra Subsidy | संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वेकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

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