मध्यप्रदेश सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी सिंचाई पाइपलाइन पर सब्सिडी (Irrigation Pipeline Subsidy) दे रही है। आइए जानते है कहां एवं कैसे ले सकेंगे लाभ।
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Irrigation Pipeline Subsidy | मध्यप्रदेश में राज्य के किसानों के लिए हाल ही में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कई कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए है। वही अब इसके बाद राजस्थान में भी राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर भारी सब्सिडी दी जा रही है।
बता दें की, किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने सिंचाई पाइप लाइन पर अनुदान की योजना शुरू की है, जिससे जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को सिंचाई पाइप लाइन पर 60% तक अनुदान दे रही है।
इस Irrigation Pipeline Subsidy योजना के तहत किसान ट्यूबवेल या कुएं से अपने खेतों तक पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचा सकते हैं, जिससे 20-25% तक जल की बचत होगी। कृषि विभाग के अनुसार, यह योजना सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देगी और किसानों की उत्पादन लागत भी कम करेगी।
साथ ही कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। ध्यान दें कि यह योजना चालू वित्तीय वर्ष तक मान्य है। आइए जानते है पात्रता, अनुदान राशि, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज सहित Irrigation Pipeline Subsidy आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी…
सिंचाई पाइपलाइन पर कितना दिया जायेगा अनुदान
Irrigation Pipeline Subsidy | सिंचाई पाइपलाइन योजना के अंतर्गत सिंचाई पाइप लाइन पर लघु एवं सीमांत किसान को 60% अनुदान या अधिकतम 18,000 रूपये (जो भी कम हो) की सब्सिडी दी जायेगी।
वही इसके अलावा अन्य किसानों को 50% अनुदान या अधिकतम 15,000 रूपये (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
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सब्सिडी के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
Irrigation Pipeline Subsidy के लिए किसान के पास स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि हो।
कुएं पर डीजल/इलेक्ट्रिक/ट्रैक्टर पंप सेट होना आवश्यक।
यदि सामूहिक कुंआ है और अलग-अलग किसान पाइप लाइन पर अनुदान लेना चाहते हैं, तो सभी को अलग-अलग भूमि स्वामित्व दिखाना अनिवार्य होगा।
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सिंचाई पाइपलाइन पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन?
Irrigation Pipeline Subsidy के लिए किसान “राज किसान साथी” पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन जमा करने पर ऑनलाइन रसीद मिलेगी.
आवेदन के समय आधार/जनाधार कार्ड और जमाबंदी की प्रति (छह माह से अधिक पुरानी न हो) अनिवार्य है।
योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां
Irrigation Pipeline Subsidy : पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग से स्वीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरकों से ही करनी होगी।
स्वीकृति मिलने पर मोबाइल पर सूचना भेजी जाएगी।
खरीद के बाद विभागीय सत्यापन किया जाएगा।
अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी।
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