खाद-बीज व कीटनाशक दवाइयों की दुकान खोलने के लिए लेना पड़ेगा लाइसेंस, ये है पूरी प्रक्रिया..

आइए आर्टिकल में जानते है खाद-बीज व कीटनाशक दवाइयों के लिए लाइसेंस (Khad bij licence) कैसे ले सकेंगे।

Khad bij licence | भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों को खेती के लिए खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है जिसे वह दुकान से खरीदते हैं। खाद, बीज की बिक्री पर काफी अच्छा कमीशन मिलता है।

ऐसे में गांव के बेरोजगार युवक खाद, बीज की दुकान खोलकर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आप भी खाद-बीज की दुकान खोलना चाहते है तो, इसके लिए आपको लाइसेंस (Khad bij licence) लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा एवं प्रक्रिया क्या रहेगी, आइए जानते है..

खाद-बीज व कीटनाशक दुकान हेतु लाइसेंस लेने के नियम

Khad bij licence | दोस्तों खाद और बीज व कीटनाशक दवाइयों की दुकान का लाइसेंस बनवाना पहले थोड़ा आसान था। पहले लाइसेंस के लिए कोई भी डिग्री नहीं चाहिए थी। तब भी लाइसेंस बनवा सकते थे, लेकिन अब आपको खाद और कीटनाशक दवाइयों की बिक्री करने के लिए स्नातक होना जरूरी है।

आपने स्नातक की पढ़ाई केमिस्ट्री विषय के साथ की हो या आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ किया हो। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है तब भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बीज Khad bij licence बेचने की दुकान खोलना चाहते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती।

इसके अलावा अब सरकार ने खाद-बीज के लाइसेंस की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। इसके साथ ही शासन ने पहले के बने उन लाइसेंसों को जिनकी अवधि अब जाकर 3 साल पूरी हो रही है, उसे अगले 2 साल तक के लिए नवीनीकरण करने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए होल्डर्स को लाइसेंस Khad bij licence का नवीनीकरण का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

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24 दिन में जारी होगा लाइसेंस

Khad bij licence | कृषि विभाग की ओर से कीटनाशक, खाद और बीज बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। लाइसेंस नया जारी करवाना हो, रिन्यू करवाना या फिर डुप्लीकेट कॉपी जारी करवानी हो, इस सबके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। आवेदन सीधे सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से कर सकते हैं।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सीएससी पर आवेदन अगर नहीं किया जाए तो जिला स्तर पर कृषि उपनिदेशक के कार्यालय से आवेदन करने की सुविधा है। सभी तरह के आवेदनों पर 24 दिन में विभाग के लिए लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है। 8 सेवाओं में खाद और बीज Khad bij licence के नये लाइसेंस, नवीनीकरण और डुप्लीकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।

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खाद-बीज विक्रेता के लिए लाइसेंस : Khad bij licence

सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें। उसके बाद आपको अधिकारिक वेब साइट पर एप्लीकेशन फार्म दिखेगा। फिर उसमें मांगी गई सभी जानकारी को भरें। फिर मांगे गए सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें।

जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें। फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं। उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस Khad bij licence मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा।

बिना डिग्री वाले भी कर सकेंगे अप्लाई

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर सहूलियत है। सीएससी पर नकद फीस जमा करवाकर सीधे आवेदन होता है जबकि कृषि विभाग के कार्यालय से आवेदन करने पर यहां चालान जमा करवाना होगा।

अगर आप 10वीं पास हैं और खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस Khad bij licence लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कृषि विभाग में 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

खाद बीज की दुकान हेतु लाइसेंस शुल्क

खाद बीज बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस Khad bij licence की फीस के लिए 1250 रुपये जबकि होलसेल के लाइसेंस के लिए 2250 रुपये आवेदन फीस जमा करवानी होगी।

वहीं बीज लाइसेंस के लिए 1 हजार रुपये नये लाइसेंस 500 रुपये लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फीस निर्धारित है। कीटनाशक लाइसेंस के लिए 7500 रुपये या 500 रुपये प्रति प्रोडक्ट निर्धारित है। लाइसेंस 3 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इसके बाद रिन्यू करवाने आवश्यक हैं।

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