940 रुपए में होगा एक हेक्टेयर खरीफ फसल का फसल बीमा, मिलेंगे 47000, अंतिम तिथि 31 जुलाई, देखें डिटेल..

मध्यप्रदेश के किसान आज ही करवाए खरीफ फसलों का बीमा / Kharif crop insurance, 31 जुलाई तक यहां करें आवेदन।

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Kharif crop insurance | प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान हो जाता है। जिससे किसानों की आय भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में पूरे देशभर में पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। एमपी में इस समय खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य जारी है। हालांकि, 75 से 80 प्रतिशत इलाकों में बुवाई हो चुकी है।

इसी बीच खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है। एमपी के किसान इस माह में खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते है। अगर आपने अपनी खरीफ फसलों का बीमा अभी तक नही करवाया है तो, हम आपको बताएंगे यहां आवेदन Kharif crop insurance सहित फसल बीमा योजना की पूरी डिटेल…

खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि यह 

Kharif crop insurance | प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना और आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से किसानों के लिये अनूठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल बीमा इकाई स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से उपज में आई कमी एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार की जायेगी। खरीफ फसल बीमा Kharif crop insurance कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई तक है।

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प्रीमियम और दावा भुगतान की राशि निर्धारित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को बीमा करवाने पर दो प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है। सरकार एवं बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड के अनुसार किसानों को प्रति हेक्टर 940 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना होगा। : Kharif crop insurance

वही फसल नुकसानी होने पर 47000 प्रति हेक्टेयर देय होंगे। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 50% नुकसान होने पर 47000 से आधा फसल बीमा मिलेगा अर्थात यह राशि फसल नुकसान के अनुसार घट बढ़ सकती है।

जिलों में अलग-अलग बीमा कंपनियां करेंगी फसल बीमा

Kharif crop insurance | फसल बीमा कंपनियों को जिलेवार आवंटन हुआ है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 11 क्लस्टरों में से 6 क्लस्टरों में आवंटित 37 जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दिए गए हैं, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, भिण्ड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सागर, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ शामिल हैं।

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस को केवल उज्जैन, जिला तथा एचडीएफसी एर्गो को 7 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा एवं खरगोन आवंटित किए गए हैं। तीन क्लस्टरों के 7 जिले एसबीआई जनरल कंपनी को दिए गए हैं इसमें देवास, इंदौर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद शामिल हैं। : Kharif crop insurance

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उज्जैन कृषि विभाग के उप संचालक आरपी नायक ने बताया कि बीमा के लिये पात्र कृषक सभी जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं, उनके लिये है। ऋणी कृषकों के लिये कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें अपना हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिये बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई से सात दिन पूर्व सम्बन्धित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

ऋणी किसानों का फसल बीमा Kharif crop insurance बैंक संबंधित बैंक में हो जाएगा। इस दौरान यह ध्यान रखा जाए कि किसान ओवरड्यू ना हो। अन्यथा ऐसी स्थिति में बीमा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान 31 जुलाई के पहले जिस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड कैसे सिखाता है उस बैंक में जाकर संपर्क करें। ऋणी किसानों की तरह ही अऋणी कृषकों के लिये अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए किसी भी बैंक में आवेदन भरकर प्रस्ताव पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित दिया जा सकता है।

योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज एवं आवेदन डिटेल

Kharif crop insurance | ऋणी किसानों के दस्तावेज बैंक में पहले से ही जमा होते हैं अतः उन्हें अलग से दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं वहीं दूसरी ओर अऋणी किसानों को नवीनतम भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की कापी एवं प्रीमियम सहित निकटतम व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केन्द्र, बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेन्ट, भारत सरकार की वेब साइट pmfby.gov.in अथवा फसल बीमा एप के द्वारा भी करवा सकते हैं।

आकस्मिक नुकसान पर तुरंत यह काम करें

आपदा हेतु जोखिम की सूचना कृषक द्वारा 72 घंटे के भीतर फसल बीमा करने वाली कंपनी (मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 4 कंपनियों द्वारा फसल बीमा किया जा रहा है.) के टोल-फ्री नम्बर पर अनिवार्य रूप से देनी होगी। बीमित कृषकों Kharif crop insurance द्वारा बीमित फसल के नाम में परिवर्तन की सूचना कटऑफ डेट से दो दिन पहले बैंक शाखा, बीमा मध्यस्थ, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा एप पर अनिवार्य रूप से देना होगी।

किसानों से अनुरोध है कि वे अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा खरीफ मौसम के लिये अन्तिम तिथि से पूर्व निकटतम प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, सामान्य केन्द्र अथवा उक्त वेब साइट आदि पर योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिये सम्पर्क कर सकते हैं। : Kharif crop insurance

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