कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन शुरू, सुपर सीडर सहित इन टॉप 15 कृषि यंत्रों पर सरकार देगी 50% सब्सिडी

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi yantra Anudaan Yojana) के तहत किन टॉप 15 कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, आइए जानते है सबकुछ..

Krishi yantra Anudaan Yojana | खेती के लिए किसानों को सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सस्ती दर पर आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ मिल सकें। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस Krishi yantra Anudaan Yojana योजना के तहत किसानों को आधी कीमत में कृषि यंत्र दिए जायेंगे। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है।

बता दे की, लंबे समय से विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू की गई थी। आचार संहिता में किसी भी योजना में आवेदन आमंत्रित नही किए जा रहे थे। लेकिन अब कृषि यंत्र योजना के तहत टॉप 15 कृषि यंत्रों Krishi yantra Anudaan Yojana पर सब्सिडी के लिए वेबसाइट पर आवेदन लिंक को ओपन कर दिया गया है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किन टॉप 15 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जायेगी एवं इसका लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा, यह सबकुछ जानने के लिए चौपाल समाचार के इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें..

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत इन टॉप 15 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

लंबे समय के बाद कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi yantra Anudaan Yojana के तहत जिन टॉप 15 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा, वह इस प्रकार से है :- 

  • पैडी राइस ट्रांसप्लांटर ,
  • पावर हैरो ,
  • हैप्पी सीडर / सुपर सीडर ,
  • न्यूमेटिक प्लांटर ,
  • हे रेक / स्ट्रॉ रेक ,
  • बेलर ,
  • हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित) ,
  • ब्रॉड बेड फरो – प्लांटर ,
  • किसान ड्रोन ,
  • मिनी राइस मिल ,
  • मिनी दाल मिल ,
  • ऑइल एक्सट्रेक्टर ,
  • मिलेट मिल इत्यादि।

इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी/अनुदान कितना दिया जायेगा?

Krishi yantra Anudaan Yojana | मध्यप्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व महिला किसानों को लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार इन वर्गों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

इसके अलावा सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य के जो किसान कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी Krishi yantra Anudaan Yojana की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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कृषि यंत्रों पर इतना बनवाना पड़ेगा ड्राफ्ट

Krishi yantra Anudaan Yojana के अंतर्गत मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट मिल, क्लीनर.कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर) पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र (धरोहर राशि रु.1000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अनिवार्य होगा)।

जबकि, शेष कृषि यंत्रों हेतु निर्धारित धरोहर राशि रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना पड़ेगा। जिसके बाद ही योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

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कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मध्यप्रदेश, किसान कल्याण और कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi yantra Anudaan Yojana में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कागजात/दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। इन दस्तावेजों के बगैर किसान आवेदन नहीं कर पाएंगे। योजना में आवेदन हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-

  • आवेदक का आधार कार्ड ,
  • आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो ,
  • आवेदक बैंक खाता विवरण (पासबुक की फोटोकॉपी) ,
  • खेत के कागजात जिसमें बी-1 की प्रति ,
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु) इत्यादि।

कृषि यंत्र लेने के लिए क्या रहेगी आवेदन की प्रक्रिया 

कृषि यंत्र अनुदान योजना/Krishi yantra Anudaan Yojana के तहत राज्य के किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए विभाग की ओर से समय-समय पर लक्ष्य जारी किए जाते हैं। इस समय योजना के तहत किसानों से मांग के अनुसार श्रेणी में आवेदन मांगे गए हैं। मांग के अनुसार श्रेणी में कृषि यंत्रों के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही है।

केवल इन यंत्रों के लिए अलग-से लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार नंबर की सहायता से Krishi yantra Anudaan Yojana आवेदन कर सकते हैं। वहीं नया पंजीकरण कराने के लिए किसान को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इस श्रेणी में किसान का चयन लाटरी के माध्यम से नहीं किया जाता है बल्कि उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को स्वीकार किया जाता है।

अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित किसानों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। सब्सिडी के लिए किसान के चयन की सूचना उसको एमएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इस श्रेणी के तहत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी के बाद चयनित किसानों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप इसमें Krishi yantra Anudaan Yojana आवेदन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। जो किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पंजीकृत है उन्हें आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन Krishi yantra Anudaan Yojana करना होगा। वहीं नए किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ डीडी की स्कैन कापी लगाना अनिवार्य है। मांग के अनुसार श्रेणी के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

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