कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Scheme) के अंतर्गत सुपर सीडर, हैप्पी सीडर एवं पैडी स्ट्रॉ चौपर सहित इन 8 टॉप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? जानिए…
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Krishi Yantrikaran Scheme | किसानों को खेती की लागत को कम करके उनकी आय बढ़ाने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक सहित कृषि यंत्रों की खरीद पर भी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान कम कीमत पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। Krishi Yantrikaran Scheme
ये सब्सिडी किसानों को कृषि यंत्र की लागत पर दी जाएगी। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है जो की 75 से 80 प्रतिशत तक होती है। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Scheme) के अंतर्गत राज्य के किसानों को सुपर सीडर, हैप्पी सीडर एवं पैडी स्ट्रॉ चौपर सहित इन 8 टॉप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? आइए आर्टिकल में जानते है सबकुछ…
कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत इन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत प्रदेश के किसानों विभिन्न 8 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantrikaran Scheme
योजना के अंतर्गत हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ बेलर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.), रोटरी सलेशर, जीरो टिलेज/ सीड–कम–फर्टिलाइजर ड्रिल एवं पैडी स्ट्रॉ चौपर पर अनुदान दिया जायेगा।
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योजना में किन कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान?
राज्य सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को निम्न कृषि यंत्रों पर 75 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। Krishi Yantrikaran Scheme
कृषि यंत्रों पर कितने रूपये की होगी बचत
सुपर सीडर (6 से 8 फीट) : योजना के तहत सुपर सीडर (ट्रैक्टर चलित) 6 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,42,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,52,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। Krishi Yantrikaran Scheme
वहीं सुपर सीडर (ट्रैक्टर चलित) 7 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,50,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,60,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है।
इसी प्रकार सुपर सीडर (ट्रैक्टर चलित) 8 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,57,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,68,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है।
राेटर मल्चर (35 एचपी या इससे ऊपर) : सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,10,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। Krishi Yantrikaran Scheme
हैप्पी सीडर (9 से 11 टाइन ) : योजना के तहत हैप्पी सीडर (ट्रैक्टर चलित) 6 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,10,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।
स्ट्रॉ बेलर : सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 2,25,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। Krishi Yantrikaran Scheme
रोटरी सलेशर : योजना के तहत रोटरी सलेशर के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 37,500 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 40,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
पैडी स्ट्रॉ चॉपर : योजना के तहत पैडी स्ट्रॉ चॉपर के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,10,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। Krishi Yantrikaran Scheme
जीरो टिलेज/ सीड–कम–फर्टिलाइजर ड्रिल (9 टाइन से ऊपर) : योजना के तहत जीरो टिलेज/ सीड–कम–फर्टिलाइजर के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 40,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 43,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.) : सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 82,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 88,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। Krishi Yantrikaran Scheme
कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज..
कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के समय आवेदक किसान का आधार कार्ड, बैंक खाते (पासबुक की कॉपी),
कृषि यंत्र खरीद की रसीद किसान रजिस्ट्रेशन, श्रेणी प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए), जमीन की मालगुजारी की रसीद, किसान का मोबाइल नंबर और जमीन का प्रमाण–पत्र (एलपीसी) इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। Krishi Yantrikaran Scheme
योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप बिहार के किसान है तो आप उपरोक्त कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवदेन (https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx) पर जाकर कर सकते हैं। Krishi Yantrikaran Scheme
जो किसान पहले से पंजीकृत है, वे सीधे लाॅगिन कर सकते हैं। वहीं जो किसान नए हैं उन्हें पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही वे आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आप मोबाइल या कंप्यूटर से ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने नजदीकी वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं। सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए आप बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल (http://farmech.bihar.gov.in/FMNEW/Homenew.aspx) पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। Krishi Yantrikaran Scheme
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