मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों को कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM Scheme) से ट्रैक्टर पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी। जानिए डिटेल…
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SMAM Scheme | भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आधी आबादी कृषि कार्यों से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई है। देश की जीडीपी में भी कृषि का योगदान कोरोना महामारी के बाद से 17.8% से बढ़कर 20% के लगभग हो चुका है।
ट्रैक्टर कृषि कार्य में प्रयोग होने वाला बहुत ही जरूरी उपकरण है। ट्रैक्टर से कृषि संबंधित कार्य तो किए ही जा सकते हैं, साथ साथ इसे व्यवसायिक उपयोग में भी लाया जा सकता है।
सामान की ढुलाई, खेत की जुताई, और इसके अतिरिक्त कई कृषि संबंधित कार्य जैसे थ्रेसिंग, बिजाई आदि के उपकरण लगाकर ट्रैक्टर से किए जा सकते हैं। इसी वजह से कृषि उपकरण के क्षेत्र में ट्रैक्टर को एक आधारभूत उपकरण माना गया है। : SMAM Scheme
लेकिन ट्रैक्टर की कीमत अधिक होने के चलते छोटे एवं सीमांत किसान नया ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते है। ऐसे में सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं मदद करने के लिए कई प्रकार की योजना चला रही है।
इन्हीं योजनाओं में से एक कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) यानी स्माम योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत देशभर के पात्र किसानों को ट्रैक्टर की खरीद के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। आइए आपको चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में बताते है योजना (SMAM Scheme) में कहां एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन…
SMAM Scheme | ट्रैक्टर पर मिलती है 50% तक सब्सिडी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन यानी स्माम योजना के तहत देश के पात्र किसानों को 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दिया जाता है।
उदाहरण के लिए यदि आप 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और आपने इस योजना के तहत अप्लाई किया है तो आपको ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 2.5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। : SMAM Scheme
ऐसे में आपको ट्रैक्टर 2.5 लाख रुपए में मिल सकता है। हालांकि इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले किसान को इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना होता है और इसके बाद ही वे ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
स्माम किसान योजना सब्सिडी कैलकुलेटर कैसे देखें?
SMAM Scheme | स्माम योजना का सब्सिडी कैलकुलेटर केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पाया जा सकता है। वेबसाइट पर कैलकुलेटर का लिंक है जो होमपेज पर पाया जा सकता है।
इस पर क्लिक करने से आप कैलकुलेटर पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आप अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं और अपनी सब्सिडी राशि का पता लगा सकते हैं।
सब्सिडी की राशि कई कारकों पर आधारित होती है जैसे कि परिवार की आय, खेत का आकार, आदि। सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए, सभी प्रासंगिक जानकारी सही ढंग से दर्ज करना महत्वपूर्ण है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, अपने परिणाम प्राप्त करने के लिए ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें। : SMAM Scheme
स्माम किसान योजना सब्सिडी कैलकुलेटर एक आसान उपकरण है जो किसानों को उनकी सब्सिडी राशि का अनुमान जल्दी और आसानी से लगाने में मदद कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक राशि विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है।
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योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए क्या है पात्रता व शर्तें
केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना (SMAM Scheme) के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी है, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। जो की इस प्रकार से है :-
इस योजना में आवेदन के लिए किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। ध्यान दें की, यदि किसान के पास पहले किसी अन्य ऐसी योजना के तहत कोई ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
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ट्रैक्टर सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन यानी स्माम योजना (SMAM Scheme) के तहत आवेदन के समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं :–
लाभार्थी की पहचान के लिए आधार कार्ड
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
भूमि का विवरण जोड़ते समय अपलोड करने के लिए भूमि के अधिकार का रिकॉर्ड (RoR)
बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें लाभार्थी का विवरण दिया गया हो
किसी भी पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाण–पत्र की कॉपी आदि। : SMAM Scheme
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कहां एवं कैसे कर सकते है आवेदन
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत आवेदन करने के लिए, डीबीटी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होता है।
आवेदन करते समय, ज़रूरी जानकारी सही-सही देनी होती है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना काफी सरल है। SMAM Scheme आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है :-
इस योजना के तहत पंजीकरण या आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://agrimachinery.nic.in/) पर जाना होगा।
यहां होम पेज पर आपको ‘Direct Benefit Transfer in Agriculture Mechanization’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको यहां फार्मर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए फार्मर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
इसके साथ ही आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी।
अब अंत में फार्म को सबमिट करना होगा। इस तरह आप इस SMAM Scheme योजना में आवेदन कर पाएंगे।
स्माम योजना के हेल्पलाइन नंबर | SMAM Scheme Helpline Number
उत्तराखंड – 0135- 2771881
उत्तर प्रदेश – 9235629348, 0522-2204223
राजस्थान – 9694000786, 9694000786
पंजाब – 9814066839, 01722970605
मध्य प्रदेश – 7552418987, 0755-2583313
झारखंड – 9503390555
हरियाणा – 9569012086
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