राज्य सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा, जानें..
Krishi Yantrikaran Yojana | किसान मशीनों से खेती कर फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, इस उद्देश्य से सरकार खेती में तकनीकों एवं कृषि मशीनों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र के साथ मिलकर राज्य की सरकारें भी कई तरह की योजनाएं लागू कर किसानों को अनुदानित दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है।
इस बीच राज्य सरकार किसानों को 8 से 20 पीटीओ एचपी के 2 डब्ल्यूडी और 4 डब्ल्यूडी ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने जा रही है। यह सब्सिडी किसानों को ट्रैक्टर (Krishi Yantrikaran Yojana) की लागत पर दी जायेगी। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा, जानें..
ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 1 लाख तक सब्सिडी
Krishi Yantrikaran Yojana | किसानों को 8 से 20 पीटीओ एचपी के 2 डब्ल्यूडी और 4 डब्ल्यूडी ट्रैक्टरों की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है जो अधिकतम 45,000 रुपए होती है। वहीं कुछ जिलों के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में छोटे किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
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कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए पात्रता और शर्तें
किसानों हेतु ट्रैक्टर पर सब्सिडी (Krishi Yantrikaran Yojana) के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित की हुई हैं, उन्हीं के अनुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं:-
- आवेदक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- किसान की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
- किसान ने पिछले सात सालों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा होना चाहिए।
- किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी जरूरी है।
- किसान के नाम जमीन के कागज होने चाहिए।
- उन किसानों को योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) का लाभ नहीं दिया जाएगा जो पहले इसका लाभ उठा चुके हैं।
- एक परिवार के केवल एक व्यक्ति ही ट्रैक्टर के लिए आवेदन कर सकता है।
- इस योजना में वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले 7 वर्षों तक केंद्र या राज्य सरकार की किस तरह की योजना का लाभ नहीं लिया हो।
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ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु दस्तावेज
Krishi Yantrikaran Yojana | कृषि यंत्रीकरण योजना तहत ट्रैक्टर पर आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किसानों को आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं:-
- आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- निवास प्रमाण-पत्र,
- आय प्रमाण-पत्र,
- बैक खाता विवरण (बैंक पासबुक की फोटोकॉपी),
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- जमीन के कागजात इत्यादि।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेने के लिए यह करें आवेदन
यदि आप उत्तरप्रदेश के किसान है तो, Krishi Yantrikaran Yojana योजना का लाभ ले सकते है। राज्य के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। इसके लिए समय-समय पर कृषि विभाग व उद्यान विभाग की ओर से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
राज्य के किसान इन योजनाओं Krishi Yantrikaran Yojana के तहत आवेदन करके ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के दर्शन पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।
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