प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Matsya Sampada Yojana) के आवेदन हो रहे हैं, पूरी प्रक्रिया एवं अनुदान के बारे में जानिए..
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Matsya Sampada Yojana | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुई थी। धीरे-धीरे इस योजना का अब धीरे-धीरे दायरा बढ़ता जा रहा है।
सरकार इस योजना के अंतर्गत मछली पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए आर्थिक सहायता और आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित कर रही है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
इच्छुक और पात्र व्यक्ति (Matsya Sampada Yojana) योजना के तहत अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया एवं अनुदान के बारे में जानिए..
मत्स्य संपदा योजना की जानकारी
देश में कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में अब मत्स्य पालन भी तेजी से उभर रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें जलाशयों, नहरों, तालाबों और कृत्रिम जल स्रोतों के जरिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।
किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। इससे वे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। मत्स्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Matsya Sampada Yojana) में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुई थी।
मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य
मत्स्य संपदा योजना (Matsya Sampada Yojana) का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, मछुआरों और किसानों की आय में वृद्धि करना और मछली उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
राज्य सरकारें केंद्र के सहयोग से इस योजना को प्रभावी बना रही है। इस योजना के तहत तालाब निर्माण, जैव फ्लॉक तकनीक और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया जा रहा है।
योजना के लिए आवेदन कहां होंगे
इस योजना (Matsya Sampada Yojana) के अंतर्गत मछुआरा समुदाय, मत्स्य पालक, मछली विक्रेता, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य सहकारी समितियां, निजी फर्म, फिश फार्मर प्रोड्यूसर संगठन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग और महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
यह मिलेगा अनुदान, आवेदन 15 फरवरी तक करें
मत्स्य संपदा योजना (Matsya Sampada Yojana) के अंतर्गत सामान्य वर्ग को इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान डीबीटी के माध्यम से मिलेगा।
अनुदान राशि दो या तीन किस्तों में दी जाएगी। आवेदन ई-मित्र या स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए न्यूनतम 10 वर्ष और अन्य परियोजनाओं के लिए 7 वर्ष की पट्टा अवधि जरूरी होगी। जमीन खरीदने
या लीज पर लेने के लिए कोई अनुदान नहीं मिलेगा। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत आवेदन 15 फरवरी तक किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में (Matsya Sampada Yojana) योजना के लिए आवेदन करने के लिए हितग्राही मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
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