मध्यप्रदेश में एकीकृत बागवानी मिशन योजना (MP MIDH Scheme) के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के घटकों पर अनुदान हेतु आवेदन शुरू हुए। देखें आवेदन डिटेल…
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MP MIDH Scheme | मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 अंतर्गत एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के विभिन्न घटकों पर अनुदान दिए जाने हेतु पोर्टल पर 21 मई 2025 से आवेदन जारी कर दिए गए है। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। फसलोत्तर प्रबंधन के विभिन्न घटकों में कोल्ड स्टोरेज सहित कुल 11 चीजों पर अनुदान दिया जा रहा है।
इनपर कुल 35 से 50 प्रतिशत या 1 करोड़ 60 लाख रूपये तक का अधिकतम अनुदान दिया जायेगा। उद्यानिकी विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर 31 अगस्त 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगे। MP MIDH Scheme
आइए चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में जानते है फसलोत्तर प्रबंधन के किन विभिन्न घटकों पर अनुदान दिया जायेगा एवं कितना अनुदान दिया जायेगा? इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? आइए आर्टिकल में जानते है सबकुछ…
क्या है उद्यानिकी विभाग की योजना
इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के किसान ही ले सकते है। बता दें कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा समय-समय पर किसानों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जाती है। MP MIDH Scheme
उद्यानिकी विभाग ने फिलहाल शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) टाईप-1 और राईपनिंग चेम्बर सहित अन्य घटकों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। किसानों को उद्यानिकी विभाग की इन योजनाओ के अन्तर्गत अधिकतम 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। एमपी के किसान इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते है।
फसलोत्तर प्रबंधन के इन घटकों पर दिया जायेगा अनुदान..
1. फार्म गेट पैकहाउस (Farm Gate Packhouse) पर प्रति लाभार्थी को 9MX6M आकार के साथ अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति इकाई या 50 प्रतिशत सहायता राशि तक अनुदान दिया जायेगा। MP MIDH Scheme
2. एकीकृत पैक हाउस (Integrated Pack House) पर प्रति लाभार्थी को अधिकतम 1 करोड़ 60 लाख रूपये या 35 प्रतिशत तक अनुदान राशि दी जायेगी।
3. संग्रह एकत्रीकरण केंद्र (Collection Aggregation Centre) पर प्रति लाभार्थी को अधिकतम 32 लाख रुपये या 35 प्रतिशत तक अनुदान राशि दी जायेगी। MP MIDH Scheme
4. प्री-कूलिंग यूनिट (Pre-cooling unit) पर लाभार्थी को 35 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन तक अनुदान दिया जायेगा।
5. मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट (Mobile pre-cooling unit) पर अधिकतम 35 प्रतिशत या 30 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
6. कोल्ड रूम स्टेजिंग (Cold Rooms Staging) पर योजना में अधिकतम 35 प्रतिशत या 52 लाख रुपये तक का अधिकतम अनुदान दिया जायेगा। MP MIDH Scheme
7. कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) : सिविल में टाइप- 1 निर्माण (PUF/PIR पैनल शामिल) – 9600 रुपये प्रति मीट्रिक टन, (अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन क्षमता) तक अनुदान दिया जायेगा।
• 2 सिविल और PEB के संयोजन में टाइप-1 निर्माण (PUF/PIR पैनल शामिल) – 12000 रुपये/मीट्रिक टन, (अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन क्षमता) तक अनुदान दिया जायेगा।
• प्याज हेतु 3 सिविल में टाइप-1 निर्माण (PUF/PIR पैनल शामिल) – 9600 रुपये/मीट्रिक टन, (अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन क्षमता) तक अनुदान मिलेगा।
8. रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन (Refrigerated Transport vehicles) पर 14 मीट्रिक टन की अधिकतम क्षमता के लिए 35 प्रतिशत या लगत पर 31 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। MP MIDH Scheme
9. गैर-दबावयुक्त और दबावयुक्त पकने वाले चैंबर CS-3 (Non-Pressurised & Pressurised Ripening Chamber CS-3) पर अधिकतम 35 प्रतिशत या 1 लाख एवं 1 लाख 20 हजार/मीट्रिक टन की अनुदान राशि दी जायेगी।
10. कम लागत वाली प्याज/लहसुन भंडारण संरचना (Low-cost Onion/Garlic storage structure) पर अधिकतम 50 प्रतिशत या 5-25 मीट्रिक टन पर 10000 रुपये/मीट्रिक टन, 25-500 मीट्रिक टन-8000 रुपये/मीट्रिक टन एवं 500-1000 मीट्रिक टन – 6000 रुपये/मीट्रिक टन की अनुदान राशि दी जायेगी। MP MIDH Scheme
11. एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला परियोजना (Integrated Supply Chain Project) पर प्रति परियोजना अधिकतम 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
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उद्यानिकी विभाग की योजना का लाभ लेने हेतु दस्तावेज
उपरोक्त सभी घटक प्रोजेक्ट आधारित है, हितग्राही को बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ही ऋण संबंद्ध बैंक एंडेड सब्सिडी देय होगी, योजना MP MIDH Scheme का लाभ लेने हेतु NCCD गाइडलाईन एवं निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 31.08.2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गए है। इच्छुक कृषकों/उद्यमियों को आवेदन के साथ :-
(1) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)
(2) बैंक एप्राइजल रिपोर्ट।
(3) बैंक ऋण स्वीकृत पत्र।
(4) भूमि संबधित दस्तावेज जहाँ इकाई स्थापित होना है। MP MIDH Scheme
(5) केन्द्र एवं राज्य सरकार से पूर्व में अनुदान सहायता प्राप्त न करने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र।
(6) उपरोक्त के अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज एवं रायपेनिंग चेम्बर के प्रकरणों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र (7) NCCD की ड्राइंग डिजाईन अनुसार निर्माण कराने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र।
(8) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानको और मापदण्ड अनुसार निर्माण कराने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र.
(9) चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा बेसिक डाटाशीट डिजाईन या तकनीकी डाटा इत्यादि।
नोट : अपूर्ण एवं निर्धारित दस्तावेज अपलोड न करने वाले आवेदकों के आवेदनों/प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
सब्सिडी के लिए कहां कर सकेंगे अप्लाई
मध्यप्रदेश के किसान साथियों को उद्यानिकी विभाग योजना – (शीतगृह- कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 एवं राईपनिंग चेम्बर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उन्हें उद्यानिकी विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर ही आवेदन करना होगा। लॉटरी में चयन के पश्चात आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। MP MIDH Scheme
किसानों को विभागीय पोर्टल www.mpfsts.mp.gov.in पर निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है, अपूर्ण एवं निर्धारित दस्तावेज अपलोड न करने वाले आवेदकों के आवेदनों/ प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
इसके अलावा किसान भाई अपने नजदीकी सीएससी सेंटर / एमपी ऑनलाइन, उद्यानिकी विभाग में जाकर भी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते है। ध्यान रहे की, आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज साथ में रखें।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpfsts.mp.gov.in पर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। समस्या या अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर दिए गए नंबरों और मेल के माध्यम से उद्यानिकी विभाग से संपर्क करें। MP MIDH Scheme
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