श्रेडर/मल्चर एवं राइस सीडर सहित अन्य कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए शुरू हुए आवेदन…

एमपी कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में 3 जून से विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू हुए। जानिए पूरी डिटेल।

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Krishi Yantra Subsidy | खेतीबाड़ी और बागवानी के लिए कृषि यंत्रों की भूमिका अहम होती है। आज के आधुनिक युग में कृषि यंत्रों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। किसान अब परंपरागत यंत्रों के स्थान पर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से छोटे और जरूरतमंद किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में उनके वहां निर्धारित नियमानुसार दी जाती है।

किसानों की जरूरत को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लाभ प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में योजना के अंतर्गत श्रेडर/मल्चर, डायरेक्ट राइस सीडर (DSR) (चिन्हित जिलों हेतु), ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर (BBF) कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए पोर्टल पर 3 जून आवेदन शुरू हो गए है।

वही इससे पहले 19 मई से हैप्पी/सुपर सीडर एवं न्यूमेटिक प्लांटर के लिए आवेदन जारी किए गए थे। इन सभी कृषि यंत्रों के लिए पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित है। अगर आप इन कृषि यंत्रों पर अनुदान पाना चाहते है तो, आइए आपको बताते है योजना के अंतर्गत कहां एवं कैसे कर पायेंगे आवेदन…

कौन उठा सकते है योजना का लाभ?

सबसे पहले योजना में कृषि यंत्रों (Krishi Yantra Subsidy) पर आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। ट्रैक्टर चलित न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है। केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) का लाभ प्राप्त नही किया है।

कृषि यंत्रों पर कितना दिया जायेगा अनुदान…

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy) कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है। यहां श्रेडर/मल्चर, डायरेक्ट राइस सीडर (DSR) (चिन्हित जिलों हेतु), ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर (BBF), न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की अनुदान की गणना की गई है, जो की इस प्रकार से है :-

1. श्रेडर/मल्चर : कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत महिलाओं, एससी, एसटी, जनरल एवं अन्य सभी वर्ग के किसानों को 5 फीट श्रेडर/मल्चर पर ₹72500 (50%), 6 फीट श्रेडर/मल्चर पर ₹85800, 7 फीट श्रेडर पर ₹90200, 8 फीट श्रेडर पर ₹95700 या 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।

2. डायरेक्ट राइस सीडर (DSR) : कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना के अंतर्गत महिलाओं, एससी, एसटी वर्ग के किसानों को डायरेक्ट राइस सीडर पर 40 प्रतिशत यानी ₹36000 का अनुदान दिया जा रहा है। वही इसके अलावा जनरल वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत यानी 45000 रुपए का अनुदान दिया जायेगा।

3. ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर (BBF) : कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत महिलाओं, एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर पर 50 प्रतिशत यानी 75000 रूपये और जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत यानी 60000 रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

4. न्यूमेटिक प्लांटर : कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं और एसटी, एससी वर्ग के किसानों को न्यूमेटिक प्लांटर पर अधिकतम 50 प्रतिशत यानी लागत का 225000 रूपये का अनुदान मिलेगा, जबकि ओबीसी एवं जनरल सहित अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत यानी लागत का 180000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

5. सुपर सीडर : ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनरल, एसटी, एससी, महिलाओं सहित अन्य सभी वर्ग के किसानों को सुपर सीडर कृषि यंत्र (Krishi Yantra Subsidy) की लागत का अधिकतम 1 लाख 20 हजार रूपये यानी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

6. हैप्पी सीडर : हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर किसानों को अधिकतम 86,350 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। प्रदेश के सभी किसानों को हैप्पी सीडर 9 टाइन पर 81,400 रूपये (50%), हैप्पी सीडर 10 टाइन पर 84,150 रूपये (50%) और 11 टाइन हैप्पी सीडर पर 86,350 रूपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान कृषि यंत्र की लागत पर दिया जायेगा।

Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।

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कहां से एवं कितना बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy) हेतु आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

– कृषि यंत्र डायरेक्ट राइस सीडर हेतु राशि रू. 3000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र ब्रॉड बेड फरो – प्लांटर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर हेतु राशि रू. 5500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र न्यूमेटिक प्लांटर हेतु राशि रू. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। (Krishi Yantra Subsidy)

– कृषि यंत्र हैप्पी सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

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कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy)में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

आधार कार्ड,

बैंक पासबुक ,

जाति प्रमाण पत्र ,

बी-1 की प्रति,

बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साइज फोटो ,

मोबाइल नंबर आदि। Krishi Yantra Subsidy

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन ?

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। Krishi Yantra Subsidy

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए) Krishi Yantra Subsidy

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