कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र पर 10 लाख के अनुदान के लिए बैंक ड्राफ्ट एवं आवेदन (Custom Hiring Application) की प्रक्रिया क्या रहेगी? जानिए…
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Custom Hiring Application | मध्यप्रदेश में इस समय कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान हेतु 26 मई से पोर्टल पर आवेदन चल रहे है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है।
बता दें कि, योजना में 2025-26 हेतु पूरे प्रदेश में 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यदि आप कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Application) पर अनुदान प्राप्त करना चाहते है तो, आइए आपको बताते है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? और आवेदन के समय जमा होने वाला बैंक ड्राफ्ट कहां से एवं किस तरह बनवा सकेंगे।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग के जारी विज्ञापन के अनुसार प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर (सामान्य के कुल- 599, अनुसूचित जन जाति के कुल 189, अनुसूचित जाति के कुल 157 तथा एफपीओ के कुल 55) हेतु आवेदन (Custom Hiring Application) आमंत्रित किये जा रहे हैं। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2025-26 हेतु ही वैध रहेंगें।
प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू. 10000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में नीचे बिन्दु क्रमांक 2 में दी गई सूची में उल्लेखित सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। ऑन-लाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।
आवेदन सहित अन्य महत्वपूर्ण तिथियां
Custom Hiring Application आवेदन करने की तिथि : दिनांक 26 मई से 12 जून 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
लॉटरी जारी होने की तिथि : दिनांक 13 जून दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल पर देखी जा सकेगी।
Custom Hiring Application जिलेवार आवेदकों के लिए अभिलेखों एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि : दिनांक 16-17 जून 2025 तक प्रातः 10:30 से 5:30 बचे तक।
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1. भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्री, भोपाल” का पता संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष – 0755-2736200
2. इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्री, इंदौर” का पता संभागीय कृषि यंत्री, कार्यालय कौशल विकास केंद्र (कृषि अभियांत्रिकी) रिंग रोड, हंस ट्रेवल्स के पास, पिपलियाहाना, मूसाखेड़ी, इंदौर दूरभाष – 0731-2368440
3. रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्र, सतना” का पता संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाइन, पन्ना रोड सतना, दूरभाष – 07672-222223 – Custom Hiring Application
4. जबलपुर संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर” का पता संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, अधारताल, जबलपुर, दूरभाष – 0761-2680928
5. सागर संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्री, सागर” का पता कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़ कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि अभियांत्रिकी परिसर, पुरानी तहसील के पास बरिया तिगड्डा, न्यू ऑफिसर कॉलोनी सागर, पिन कोड 470002 दूरभाष – 07582-241554
6. ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के लिए “सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर” का पता संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर, दूरभाष – 0751-2364595
कृषि विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर : यदि Custom Hiring Application में किसान साथी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह दिए गए नंबर या ईमेल से संपर्क कर सकते है – दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001, वैकल्पिक नंबर : 8109929355, ईमेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com
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लॉटरी के पश्चात 16-17 जून को कार्यालय में जमा करवाना होगा बैंक ड्राफ्ट
अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालय में दिनांक 16-17 जून 2025 को कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा। उक्त दिनांक को केवल लक्ष्य अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के अभिलेखों का ही सत्यापन किया जायेगा। अन्य आवेदकों को भविष्य में सूचना देकर बुलाया जावेगा सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑन-लाईन आवेदन (Custom Hiring Application) के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा।
इसके साथ ही आवेदन (Custom Hiring Application) के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रति जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची (जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो), जाति प्रमाण-पत्र डिजीटल एवं मूल (केवल अनु.जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा ऋण पुस्तिका) सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगें।
एफ.पी.ओ के कृषक समूह को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यकारिणी/गवर्निंग बॉडी का विवरण, अध्यक्ष का आधार कार्ड व अन्य विवरण प्रस्तुत करना होगा। अभिलेख परीक्षण न कराने अथवा मूल बैंक ड्रॉफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
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Custom Hiring Application योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है (प्रकरण को बैंक में भेजने के बाद) अथवा केन्द्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
कस्टम हायरिंग योजना में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
कस्टम हायरिंग केंद्र योजना का लाभ लेने के लिए किसान साथी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनो प्रकार से आवेदन (Custom Hiring Application) कर सकते है। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है। जो कि इस प्रकार से है:-
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया : योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान साथी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र / लोक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर अपना ऑफलाइन आवेदन। करवा सकते है।
पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया : कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से “ऑन-लाईन” आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।
कस्टम हायरिंग केंद्र योजना में आवेदन (Custom Hiring Application) करने के लिए किसान साथी नीचे दी गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें :-
आवेदन करने के लिए किसान साथी सबसे पहले e कृषि यंत्र अनुदान की ऑफिशियल वेबसाइट https://chc.mpdage.org/ पर जाएं।
उसके बाद आपके सामने महत्वपूर्ण सूचना का विकल्प दिखेगा, वहा आपको ओके करना होगा।
जिसके बाद आपके सामने आवेदन करने के 2 ऑप्शन दिखेंगे।
वहां आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर प्रोजेक्ट का प्रकार, आवेदन का प्रकार, आधार नंबर सिलेक्ट करके आगे बढ़े।
जिसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करके आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।
ध्यान दें किसान – योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है। अतः जिन ग्रामों में पूर्व में केन्द्र स्थापित हो चुके है वहां के लिये आवेदन (Custom Hiring Application) प्रस्तुत न किये जायेंगे। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा। एफपीओ का आवेदन उसके चयनित अध्यक्ष के माध्यम से ही भरा जावेगा।
लॉटरी में चयनित किसानों को क्या करना होगा…
Custom Hiring Application | संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों हेतु दिनांक 21 जून 2025 को कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा। लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी 10 दिवस में प्रस्तुत किये जाने होंगे।
जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त भारत सरकार के एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी प्राप्त होता है तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी भी दी जाती है। यह दोनों सहायता कस्टम हायरिंग योजनान्तर्गत (Custom Hiring Application) प्राप्त होने वाले 40 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होती है।
भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। यदि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदकों को केवल कस्टम हायरिंग का 40 प्रतिशत का अनुदान ही प्राप्त होगा। आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे।
आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने/भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। : Custom Hiring Application
बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरान्त हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरान्त आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।
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