अब पशु शेड बनाने के लिए राज्य सरकार दे रही 90 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऐसे उठाए योजना का लाभ..

पशु आवास हेतु किसानों को सब्सिडी कैसे मिलेगी, (Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana) योजना में दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, जानें..

Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana | खेती के साथ साथ अधिकतर किसान पशुपालन व्यवसाय भी करते है। सरकार भी किसानों को खेती के साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में किसानों का काम आसान बनाने के लिए अब राज्य सरकार पशु आवास – पशु शेड बनाने के भारी सब्सिडी देने जा रही है।

बता दे की, किसानों एवं पशुपालकों को यह सब्सिडी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना द्वारा मुहैया कराई जायेगी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana) के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार सब्सिडी दी जायेगी एवं योजना में आवेदन कहां करने होंगे। यह सबकुछ जानने के लिए चौपाल समाचार के इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें..

क्या है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana)

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालक किसान को पशु आवास के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत पशुपालक किसान को पशु आवास का निर्माण करवाने पर भारी सब्सिडी दी जायेगी।

इस योजना के तहत और भी कई कार्य किए जाते हैं, जिसमें टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, कृमि नाशक दवा वितरण, विशेष पशु चिकित्सा शिविर, पशु पालन हेतु प्रशिक्षण आदि नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के जरिए पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। इस Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana योजना के जरिए कई पशुपालकों को लाभ होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार पशुओं के दूध बेचने पर 3 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। इसके अलावा राज्य में पशुपालकों के लिए और भी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी?

Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana | मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालकों को पशु की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है। बता दे की, पशुधन विकास योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु की खरीद व आवास के लिए 75 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनो तरीके से आवेदन कर सकते है।

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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana का लाभ लेने के लिए पशुपालक किसान को आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है :-

  • आवेदक का आधार कार्ड,
  • आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र,
  • आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र,
  • बैंक खाता की फोटोकॉपी,
  • राशन कार्ड (आवेदक का नाम जरूरी),
  • विधवा प्रमाण-पत्र (लागू होने की स्थिति में)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
  • ओर आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में पशु आवास सब्सिडी के लिए आवेदन

Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana योजना में आवेदन करने के लिए पशुपालक किसान के पास सभी प्रकार के पशुपालन की जरुरी वस्तुएं पहले से होनी चाहिए और जिसके बाद पशुपालक किसान झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए। यदि आप झारखंड के किसान है तो, राज्य की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी किसान कार्यालय में जाना होगा।

वहां से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म लेवे और प्राप्त आवेदन फॉर्म की सारी उचित जानकारी भरकर एवं निम्न जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर भरे गए फॉर्म को पशुपालन विभाग के कार्यालय में जमा कर दे।

इस तरह आप पशुधन विकास योजना Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana के तहत पशु खरीदने व पशु आवास शेड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क कर सकते हैं।

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