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Subsidy on krishi yantra | मध्यप्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत हाल ही में चाफ कटर एवं रिजर सहित 5 अन्य कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिनकी आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी है। इस कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश का किसान ही ले सकता है। बता दें की, योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 60% तक का अनुदान मिलता है।
वंचित किसान यदि Subsidy योजना का लाभ लेने के लिए फटाफट 24 घंटे के भीतर कृषि अभियांत्रिकी विभाग के e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के मुताबिक, मिनी दाल मिल पर अधिकतम 1,20,000, चॉफ कटर एवं ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित पर 1 लाख, मिलेट मिल पर 90,000 और रीजर पर 30000 तक का अनुदान दिया जायेगा।
अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते है और आपने अब तक योजना में आवेदन नहीं किया है तो, 24 घंटे के भीतर आवेदन कर सकते है। आइए आपको बताते है कृषि यंत्रों पर Subsidy के लिए कहां एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन…
कृषि यंत्रों की लागत पर अधिकतम मिलेगा 60% अनुदान
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत टॉप 5 कृषि यंत्र जिनमें चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित एवं रिजर कृषि यंत्र के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की Subsidy दी जाएगी।
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60% का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन जारी हुए किस कृषि यंत्र पर कितनी Subsidy मिलेगी। सब्सिडी कैलकुलेटर से माध्यम से यहां नीचे दी गई जानकारी देखें…
1. कृषि यंत्र चाफ़ कटर (विद्युत / ट्रैक्टर चलित) : कृषि यंत्र चाफ़ कटर (विद्युत / ट्रैक्टर चलित) पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / (20 BHP से कम ट्रैक्टर से कम / 3 विद्युत से कम) पर अधिकतम 50% यानी 20,000 रूपये तक का Subsidy मिलेगी।
साथ ही 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक के लिए अधिकतम 28,000 रूपये (50%) तक अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक तक के लिए 1,00,000 रूपये (50%) तक अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा।
बात करें जनरल वर्ग के किसानों के लिए तो, जनरल वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / 20 BHP से कम ट्रैक्टर से कम / 3 एचपी विद्युत से कम के लिए 16,000 रूपये, 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक के लिए 22,000 और 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक तक के लिए 80,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
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2. कृषि यंत्र ट्रैक्टर चलित रीजर : इस कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / (20 BHP से कम ट्रैक्टर हेतु) पर अधिकतम 50% यानी 20,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर हेतु अधिकतम 30,000 (50%) तक अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / (20 BHP से कम ट्रैक्टर हेतु) पर अधिकतम 40% यानी 16,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर हेतु अधिकतम 25,000 (40%) तक अनुदान दिया जायेगा।
3. कृषि यंत्र मिनी दाल : मिनी दाल मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 50% यानी 1,20,000 रूपये तक का अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 40% यानी 96,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
4. कृषि यंत्र मिलेट मिल : मिलेट मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 60% यानी 90,000 रूपये तक का अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 50% यानी 75,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जायेगी।
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5. कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित : इस कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल (NMEO)/ (20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक) पर अधिकतम 50% यानी 40,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक के लिए अधिकतम 1,00,000 (50%) तक अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल वर्ग के किसानों को राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल (NMEO)/ (20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक) पर अधिकतम 40% यानी 30,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक के लिए अधिकतम 80,000 (40%) तक अनुदान दिया जायेगा।
Note: सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान (Subsidy) की राशि से भिन्न हो सकती है।
Subsidy | कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, रिजर, चाफ़ कटर, मिनी दाल, मिलेट मिल सहित अन्य कृषि यंत्रों पर कितना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। देखें…
– कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र रिजर हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -शक्तिचलित हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
कृषि यंत्र Subsidy योजना में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। : Subsidy
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
कृषि यंत्र Subsidy योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो ,
मोबाइल नंबर आदि।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन
मध्यप्रदेश कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र Subsidy पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अतः जो किसान भाई कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) और रिजर पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान 6 जनवरी तक ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
Subsidy पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। 6 जनवरी तक प्राप्त आवेदन के अनुसार 7 जनवरी को पोर्टल पर लॉटरी संपादित करेगी। लॉटरी कैसे एवं कहां से देख सकेंगे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते है।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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