एमपी e कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत बैकहो/ बैकहो लोडर पर दिया जा रहा बंपर अनुदान (Subsidy on Backhoe Loader)…
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Subsidy on Backhoe Loader | मध्यप्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भूमि खुदाई करने वाले और खेती किसानी के अन्य काम करने वाले ट्रैक्टर चलित बैकहो और बैकहो लोडर पर अनुदान दिया जा रहा है।
अगर आप भी लाभ लेना चाहते है तो, आइए आपको बताते है बैकहो एवं बैकहो लोडर पर कितने का अनुदान (Subsidy on Backhoe Loader) मिलेगा एवं कैसे मिलेगा योजना का लाभ…
बैकहो पर कितने रूपये का मिलेगा अनुदान
Subsidy on Backhoe Loader | एमपी के एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत बैकहो (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) पर अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 1 लाख 35 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा।
वही जनरल, ओबीसी एवं अन्य वर्ग के किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत बैकहो (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) पर अधिकतम 40 प्रतिशत यानी 1 लाख 8 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा।
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बैकहो लोडर पर कितने रूपये का मिलेगा अनुदान | Subsidy on Backhoe Loader
एमपी के एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत बैकहो लोडर (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) पर अधिकतम 50% यानी 3 लाख 50 हजार रुपए की सब्सिडी दी जायेगी।
वही जनरल, ओबीसी एवं अन्य वर्ग के किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत बैकहो लोडर (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) पर अधिकतम 40% यानी 2 लाख 80 हजार रुपए की सब्सिडी दी जायेगी। : Subsidy on Backhoe Loader
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बैकहो एवं बैकहो लोडर (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) की कीमत
बैकहो एवं बैकहो लोडर का इस्तेमाल पेड़ों को खोदने और नए इलाकों में लगाने में, रूट बॉल को बरकरार रखने में, बोल्डर, चट्टानें, और बजरी को हिलाने में और ज़मीन को हिलाने और ऊपरी मिट्टी को सही जगह पर दबाने में होता है।
35 एचपी बैकहो लोडर (Subsidy on Backhoe Loader) की कीमत 5,50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक हो सकती है। यह कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बैकहो लोडर का ब्रैंड और मॉडल क्या है। 35 एचपी बैकहो लोडर की कीमत इस प्रकार से है :-
35hp ऊपर एग्री बुल लोडर बैकहो की कीमत 5,50,000 रुपये है।
35 एचपी 10 इंच पाल्टू लोडर की कीमत 1,60,000 रुपये है।
पारमर 300 किलोग्राम 35 एचपी ट्रैक्टर फ़्रंट एंड लोडर की कीमत 1,10,000 रुपये है।
योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता | Subsidy on Backhoe Loader
ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
Subsidy on Backhoe Loader | किसानों को e कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए कृषि यंत्र का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
बैकहो एवं बैकहो लोडर (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) के लिए किसानों को राशि रू. 8000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अवश्य बनवाना होगा। इसके बाद ही वह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
(आवेदन की प्रक्रिया देखने के लिए क्लिक करें…👉 https://choupalsamachar.in/e-krishi-subsidy-scheme/)
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
Subsidy on Backhoe Loader | कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो ,
मोबाइल नंबर आदि।
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