प्याज स्टोरेज हाउस (Subsidy on Onion Storage House) पर मिल रही 75% यानी 4.50 लाख रूपये की सब्सिडी, दस्तावेज सहित आवेदन कहां करें, जानें..
Subsidy on Onion Storage House | सभी किसान भाई अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते है। ऐसे में सरकार उन्हें समय समय पर मौके भी देती रहती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही किसानों के लिए सब्सिडी योजनाओं लेकर आती है। इन योजनाओं का लाभ लेकर किसान साथी कम दाम में अपना बिजनेस शुरू कर सकते है या फिर अपनी जरूरत पूरी कर सकते है।
इसी कड़ी में किसानों को आर्थिक रूप से लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्याज स्टोरेज हाउस पर भारी सब्सिडी दे रही हैं। किसान साथी इस योजना का लाभ लेकर कम लागत में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है। तो आइए जानते है, इस सब्सिडी योजना Subsidy on Onion Storage House का लाभ कैसे मिलेगा? इसके लिए आवेदन कहां करना होगा। जानें आर्टिकल में पूरी जानकारी..
प्याज स्टोरेज हाउस पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
Subsidy on Onion Storage House कृषि विभाग के मुताबिक, सब्जी विकास योजना (2023-24) के तहत प्याज भंडारण निर्माण पर सब्सिडी दी जाएगी। स्कीम के तहत 50 मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज यूनिट की लागत 6,00,000 रुपये तय की गई है। इस पर आवेदक को 75 फीसदी यानी 4,50,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी।
यानी आवेदन को अपनी तरफ से सिर्फ 1,50,000 रुपये खर्च करने होंगे। कई बार ऐसा हो चुका है कि किसान प्याज के वाजिब भाव न मिलने के कारण इसे सड़क पर फेंक कर प्रदर्शन करते हैं और कई बार प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में अगर प्याज के उचित भंडारण की व्यवस्था हो तो किसानों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। उनकी फसल बर्बाद Subsidy on Onion Storage House नहीं होगी और उन्हें दाम भी अच्छे मिलेंगे।
सब्सिडी हेतु यहां करें आवेदन
Subsidy on Onion Storage House उद्यानिकी विभाग की इस सब्जी विकास योजना (2023-24) का लाभ लेने के लिए आपको बिहार की विभागीय साइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको सब्जी विकास योजना (2023-24) का एक विकल्प दिखेगा। ‘सब्जी विकास योजना’ के ‘आवेदन करें’ लिंक पर जाएं और जरूरी डीटेल भरते हुए आवेदन कर सकते हैं। यहां से आप योजना का लाभ आसानी से ले सकते है।
किन्हें मिलेगा सब्सिडी योजना का लाभ
पहला इस योजना का Subsidy on Onion Storage House लाभ बिहार के मूल निवासी ही ले सकते है। दूसरा, प्याज स्टोरेज निर्माण के लिए फिलहाल राज्य के बक्सर, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, नालंदा और पटना जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवदेन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही इस योजना का लाभ रैयत कृषक, जमीन के कागजात के आधार तथा गैर रैयत कृषक एकरारनामा https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/SabjiVikasYojana/Documents/SchemeDocuments/Ekrarnama.pdf के आधार पर ले सकते है।
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