किसानों को रोटावेटर की खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया यह रहेगी, जानें..

किन किसानों को रोटावेटर पर दी जायेगी सब्सिडी (Subsidy on Rotavator)? जानें दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल..

Subsidy on Rotavator | किसानों के कृषि कार्य के लिए आज नए-नए आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान कम श्रम और समय में अपनी खेती के कामों को आसानी से निपटा सकते हैं। आज बहुत सारे किसान कृषि यंत्र की मदद से खेती किसानी के सभी प्रकार के कम आसानी से किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे किसान है जो, इन्हें खरीद नही कर पाते है।

इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को रोटावेटर पर 50 हजार रूपए की सब्सिडी (Subsidy on Rotavator) दी जा रही है। ऐसे में यदि आप राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत रोटावेटर पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है, तो यह आर्टिकल अंत तक पढ़ें। चौपाल समाचार के इस आर्टिकल के माध्यम से दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।

इतने में मिलता है रोटावेटर

Subsidy on Rotavator | मार्केट में ऐसी कई कंपनियां है जो रोटावेटर बनाती है। इनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मास्कीओ गास्पार्दो, शक्तिमान, करतार, पैग्रो आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। यदि बात की जाए बाजार में रोटावेटर की कीमत की तो रोटावेटर की कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक है। रोटावेटर की कीमत इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करती है।

बता दें कि, सब्सिडी पर रोटावेटर की खरीद Subsidy on Rotavator के लिए लाभार्थी को कृषि विभाग की सूची में दर्ज कंपनियों के डीलरों से ही कृषि यंत्र या मशीन की खरीद करनी होगी तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। अपने क्षेत्र के अधिकृत कृषि डीलर की जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर इसका पता कर सकते हैं।

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रोटावेटर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

Subsidy on Rotavator | राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत रोटावेटर की खरीद पर किसानों को कृषि मशीन की लागत मूल्य पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला किसानों को 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक वाले रोटावेटर की कीमत Subsidy on Rotavator का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000 से 50,400 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को रोटावेटर के लागत मूल्य पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जो 34,000 रुपए से लेकर 40,300 रुपए तक हो सकती है।

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रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए पात्रता एवं शर्तें

Subsidy on Rotavator | राज्य सरकार की ओर से रोटावेटर की खरीद के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं। जिसको ध्यान में रखकर ही किसानों को रोटावेटर पर सब्सिडी दी जायेगी। रोटावेटर पर सब्सिडी हेतु आवेदन करने के लिए किसानों को इन पात्रता एवं शर्तों को ध्यान में रखना होगा :- 

  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
  • आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो या अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है।
  • एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की समयावधि में केवल एक बार ही अनुदान Subsidy on Rotavator दिया जाएगा।
  • एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।
  • राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता अथवा विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान दिया जाएगा।

रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए दस्तावेज

Subsidy on Rotavator | रोटावेटर पर सब्सिडी हेतु आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो कि इस प्रकार से है :-

  • आवेदन करते समय आपके पास
  • आधार कार्ड,
  • जनाधार कार्ड,
  • जमाबंदी की नकल (जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए),
  • जाति प्रमाण पत्र,
  • ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) की आवश्यकता होगी।

रोटावेटर पर सब्सिडी लेने के लिए यहां करें आवेदन

यदि आप राजस्थान के किसान है तो आप कृषि यंत्र अनुदान योजना Subsidy on Rotavator का लाभ ले सकते है। इसके लिए आपको इस योजना के लिए आधिकारिक राजकिसान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैंडमाइजेशन के बाद ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

जो किसान स्वयं आवेदन करना चाहते हैं, वे राजकिसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। Subsidy on Rotavator योजना की अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0141-2927047, 0141-2922613 पर संपर्क कर सकते है।

चयनित किसानों को ऐसे मिलेगा सब्सिडी का भुगतान

राज्य के किसान जो योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी Subsidy on Rotavator का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही करनी होगी। स्वीकृति की सूचना किसान को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी।

कृषि यंत्र की खरीद के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय कृषि यंत्र की खरीद का बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।

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