सिंचाई के लिए नलकूप लगाने पर मिलेगा लाख रूपये तक अनुदान, कैसे मिलेगा योजना का लाभ, जानिए..

निजी नलकूप अनुदान योजना (Tube Well Subsidy Scheme) के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को नलकूप लगाने पर मिलेगा 80 प्रतिशत तक अनुदान। जानिए योजना की डिटेल।

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Tube Well Subsidy Scheme | सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है।

इसके अलावा राज्य स्तर पर भी किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए अनुदान पर सिंचाई यंत्र व सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। एमपी में जहां डॉ. सीएम मोहन यादव द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए नए नए सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे है।

वही दूसरी ओर बिहार में इसके लिए निजी नलकूप योजना (Tube Well Subsidy Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को खेतों पर सिंचाई के लिए नलकूप लगाने पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

यानी आप मात्र 20 प्रतिशत राशि खर्च करके अपने खेत में नलकूप लगवाकर 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते है। निजी नलकूप योजना के लिए इस समय आवेदन चल रहे है।

राज्य के इच्छुक किसान राज्य सरकार की नलकूप योजना के तहत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप योजना (Tube Well Subsidy Scheme) के अंतर्गत नलकूप पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो आइए आपको बताते है योजना की सारी डिटेल…

क्या है नलकूप योजना ? (Tube Well Subsidy Scheme)

किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नलकूप योजना 2025 के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर नलकूप लगाने की सुविधा दी जाती है।

इस योजना के तहत श्रेणी वर्ग के अनुसार किसानों को अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। योजना (Tube Well Subsidy Scheme) के तहत राज्य सरकार की ओर से किसानों को अधिकतम 80% यानी 91,200 रुपए का अनुदान दिया जाता है। ऐसे में किसान सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाकर कम खर्च में नलकूप लगवा सकते हैं।

नलकूप योजना में किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी ?

राज्य सरकार की ओर से नलकूप योजना (Tube Well Subsidy Scheme) के तहत किसानों को श्रेणी वर्ग के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं पिछड़ा वर्ग को 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी जा रही है।

इस तरह सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 57 हजार रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अधिकतम 91,200 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के किसानों को 79800 रुपए का अनुदान मिल सकेगा।

यह अनुदान राशि दक्षिण बिहार के किसानों के लिए निर्धारित की गई है। उत्तर बिहार के किसानों के लिए 35 मीटर की गहराई में नलकूप करने पर अनुदान (Tube Well Subsidy Scheme) दिया जाएगा। वहीं दक्षिण बिहार के किसानों के लिए योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 36,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी।

वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को अधिकतम 57,600 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50,400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

नलकूप योजना के तहत दक्षिण बिहार के किसानों को अधिक अनुदान राशि दी जाएगी, ऐसा इसलिए कि वहां नलकूप की गहराई अधिकतम 70 मीटर तक हो सकती है। ऐसे में दक्षिण बिहार के किसानों को नलकूप कराने में खर्चा अधिक आएगा। इसलिए अनुदान भी अधिक दिया जा रहा है। : Tube Well Subsidy Scheme

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इन किसानों को दिया जायेगा योजना का लाभ

नलकूप योजना (Tube Well Subsidy Scheme) का लाभ बिहार के किसानों को दिया जाएगा क्योंकि इस समय बिहार सरकार की ओर से ही प्रदेश के किसानों को नलकूप कराने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित क्षेत्र को दिया जाएगा जहां किसान मखाने की खेती कर रहे हैं।

ऐसे में इस योजना का लाभ मुख्य रूप से मधुबनी, पूर्णिमा, सुपौल, दरभंगा, अररिया, कटियार, खगड़िया, सहरसा व किशनगंज के किसानों को दिया जाएगा। नलकूप योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों किसान उठा सकते हैं।

यहां रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों से हैं जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं। वहीं गैर रैयत किसान वह है जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। इस योजना (Tube Well Subsidy Scheme) का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ की भूमि होनी जरूरी है।

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नलकूप योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

नलकूप योजना (Tube Well Subsidy Scheme) में आवेदन के लिए प्रदेश के किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व के कागज, गैर रैयत किसान को एकरारनामा जमा करना होगा। जिन किसानों के पास भूमि का स्वामित्व के कागज नहीं है, वह वंशावली प्रमाण–पत्र जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, भू–धारकता प्रमाण–पत्र (किसान के नाम या परिवार के मुखिया के नाम से जारी) व आवेदन किसान का पासपोर्ट साइज फाटो व निजी नलकूप स्थान का फोटो जहां नलकूप कराया जाना है, की आवश्यकता होगी।

नलकूप योजना में कहां करें आवेदन

नलकूप योजना (Tube Well Subsidy Scheme) का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसानों को बिहार सरकर की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद जिले के इंजीनियर विशेषज्ञ, कृषि इंजीनियर, कृषि समन्वयक, कंपनी के प्रमाणित इंजीनियर सहित जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष आवेदन की जांच करेंगे और इसके बाद इसे जिला सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संधारित किया जाएगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटम कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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