तारबंदी योजना में किसानों को राहत, अब 2 बीघा वाले किसान भी कर सकेंगे आवेदन, यहां करें अप्लाई…

प्रदेश में तारबंदी योजना (Wiring Scheme) के अंतर्गत योजना की पात्रता में किया गया बदलाव। देखें अब किन्हें दिया जायेगा योजना का लाभ।

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Wiring Scheme | किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरकार की ओर से समय-समय पर योजना के नियमों और मापदंडों में बदलाव किया जाता है।

इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना के मापदंडों में संशोधन किया गया है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके।

कृषि विभाग राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना (Wiring Scheme) में दी किसानों को राहत दी है। योजना के अंतर्गत अब 2 बीघा वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकते है। बता दें की, 6 बीघा जमीन की बाध्यता को कम किया है।

इससे पहले योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास 6 बीघा जमीन अवश्य रहनी चाहिए थी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार अनुदान खुशहाल राजस्थान की पहचान सुखी एवं समृद्ध किसान योजना को लेकर किसानों को मात्र 0.5 हैक्टेयर भूमि पर भी अनुदान का लाभ मिलेगा।

विभिन्न योजना की अंतिम तिथि बढ़ाई गई | Wiring Scheme

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत विभिन्न योजनांतर्गत, फार्मपोंड, सिंचाई पाइपलाइन एवं डिग्गी निर्माण के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की अवधि दिनांक 30-06-2025 तक बढ़ाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में तारबंदी योजना में एक जगह 0.5 hac/ 2 बीघा जमीन होना आवश्यक है। पूर्व में यह क्राइटेरिया 6 बीघा था।

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योजना में अब छोटी जोत वाले कृषि को भी लाभ मिलेगा

Wiring Scheme | वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक प्रधान गुर्जर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में छोटे कृषकों की मांग को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने विभागीय दिशा निर्देशों में परिवर्तन कर तारबन्दी में 1.5 हैक्टेयर भूमि की बाध्यता को दूर करते हुए इसे 0.5 हैक्टेयर किया है।

ऐसा करने से गरीब एवं छोटी जोत वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने, सीमांत एवं लघु स्तर के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से तारबंदी योजना पर अनुदान देकर किसानों को राहत प्रदान कर रही है।

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क्या है तारबंदी योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ राजस्थान के सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।

व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमिएक ही स्थान पर होना आवश्यक है।

एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर जमीन होना आवश्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।

सामुदायिक स्तर पर तारबन्दी में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टर भमि तथा समह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में होना आवश्यक है।

तारबंदी योजना में कितना अनुदान मिलेगा

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Wiring Scheme) के तहत फसल सुरक्षा मिशन ‘तारबंदी योजना’ में आवेदन करके किसान 40 से 60 प्रतिशत तक का अनुदान सरकार से ले सकते हैं।

लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए तारबंदी की लागत का 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी यानी अधिकतम 48,000 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है।

अन्य श्रेणी के किसानों के लिए तारबंदी के खर्च पर 50% की सब्सिडी या अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।

तारबंदी योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

Wiring Scheme | सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की फसलों को आवारा पशुओं के नुकसान से बचाने के लिए यह जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि खेतों की तारबंदी पर अनुदान के लिए पात्र किसान तारबंदी के लिए प्रस्तावित भूमि की पेरीफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा, ट्रेस व जमाबंदी, पासपोर्ट साइज फोटो,

जनाधार कार्ड, पहचान-पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड लघु एवं सीमान्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ ई मित्र केंद्र पर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। : Wiring Scheme

योजना में कहां ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं और खुद की जमीन पर खेती करते हैं और खेत की तारबंदी करवाना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर योजना की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

खेत की तारबंदी कराने के लिए अनुदान लेने के लिए राजस्थान सरकार के किसान पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। : Wiring Scheme

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