जानें कौन सी है गेंहू की वह टॉप 5 किस्में, जानें दस्तावेज क्या लगेंगे एवं Beej Anudan Yojana में आवेदन कहां करना होगा, जानें..
Beej Anudan Yojana | गेंहू की बुवाई लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब भी कुछ किसानों ने गेंहू की बुवाई नही की है। ऐसे में किसानों को गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए प्रमाणिक बीज का वितरण सरकार की ओर से किया जा रहा है। खास बात यह है कि राज्य के किसानों को इस पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
किसान बीज अनुदान योजना के तहत आवेदन करके राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। किसानों को गेहूं की टॉप 5 किस्मों Beej Anudan Yojana पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। गेंहू की वह टॉप 5 किस्में कौन सी है एवं सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन एवं दस्तावेज प्रक्रिया क्या रहेगी, जानें आर्टिकल में पूरी जानकारी..
इन गेंहू की टॉप 5 किस्मों पर मिलेगी सब्सिडी
Beej Anudan Yojana : गेंहू की जिन टॉप किस्मों के बारे में सब्सिडी दी जायेगी। वह इस प्रकार से है :-
- गेंहू की डीबीडब्ल्यू 187 किस्म,
- गेंहू की पीबीडब्ल्यू 222 किस्म,
- गेंहू की डब्ल्यू 303 किस्म,
- गेंहू की पीबीडब्ल्यू 343 किस्म,
- गेंहू की एचडी 3326 किस्म शामिल हैं।
योजना के तहत इस कीमत में मिलेंगे गेंहू के बीज
जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह के मुताबिक गेहूं के बीजों का वितरण जिले के सभी आठ सरकारी बीज भंडारों पर किया जाएगा। इनकी खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी Beej Anudan Yojana दी जाएगी। इसकी कीमत 40 से 90 पैसे प्रति किलोग्राम रखी गई है। इसके अलावा गोदामों में चना, मटर और मसूर के बीज और जिप्सम भी उपलब्ध है। किसान को जिप्सम 75 प्रतिशत सब्सिडी पर दिया जाएगा।
किन किसानों को मिलेगा बीज अनुदान योजना का लाभ
बीज अनुदान योजना (Beej Anudan Yojana) का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया जा रहा है। यहां कन्नौज जिले में किसानों को बीज का वितरण किया जा रहा है। बीज वितरण के लिए जिले में कुल आठ सरकारी बीज केंद्र हैं। यहां किसान पांच अलग-अलग गेहूं के बीजों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। किसान निर्धारित समय पर बीज केंद्र जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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बीज अनुदान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
बीज अनुदान योजना उत्तरप्रदेश 2023 (Beej Anudan Yojana) में आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। बीज अनुदान योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं :-
- राशन कार्ड,
- निवास प्रमाण-पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक की फोटो,
- आवेदक किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
बीज अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप बीज अनुदान योजना उत्तरप्रदेश (Beej Anudan Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया अपनानी होगी। जो की इस प्रकार से है :-
- इसके लिए सबसे पहले कृषि विभाग यूपी की आधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आपको किसान पंजीकरण वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा इसमें लिखा होगा “सहमति दें” उस पर आपको क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म (Beej Anudan Yojana) खुलकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर देनी है जैसे- आपका नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि।
- अब आपको फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारी देने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आप बीज अनुदान योजना यूपी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- बीज अनुदान योजना (Beej Anudan Yojana) की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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