कौन सी है वह योजना (Agroforestry Scheme) एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन, जानें आर्टिकल में योजना की डिटेल..
Agroforestry Scheme | किसानों को आर्थिक सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी नई-नई योजना लेकर आती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है ” कृषि वानिकी योजना “। इस योजना की खास बात यह है को, इसके तहत 2 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आइए जानते है कौन के सकेंगे कृषि वानिकी योजना का लाभ, जानें योजना की जानकारी।
कृषि वानिकी योजना की जानकारी (Agroforestry Scheme)
हरियाणा, रोहतक के DC अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पॉपुलर में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी योजना शुरू की गई है। हरियाणा के किसानों को कृषि वानिकी योजना के तहत 2 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
रोहतक के DC अजय कुमार ने किसानों का आह्वान किया कि वे प्रदेश सरकार Agroforestry Scheme द्वारा शुरू की गई कृषि वानिकी (पॉपुलर में गेंहू की खेती) अनूठी योजना का 15 दिसंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। यह योजना प्रदेश के 12 जिलों में लागू की गई है, जिनमें रोहतक भी शामिल है।
DC ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पॉपुलर में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी योजना शुरू की गई है। इस योजना Agroforestry Scheme को अपनाने वाले किसानों को सरकार द्वारा 2 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
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अभी सिर्फ 12 जिलों में लागू होगी योजना
Agroforestry Scheme इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के मूल निवासी ही ले सकेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में इस योजना का लाभ प्रदेश के 12 जिलों के किसानों को ही मिलेगा। जिनमें रोहतक, अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में लागू की गई है।
15 दिसंबर तक करें आवेदन
हरियाणा जिला के इच्छुक किसान इस Agroforestry Scheme योजना का लाभ लेने के लिए आगामी 15 दिसंबर तक विभागीय वेबसाइट www.fasal.haryana.gov.in पर पंजीकरण करवाकर आवेदन करें। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-180-2117 अथवा कृषि उपनिदेशक से सम्पर्क किया जा सकता है।
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