पशुपालकों के लिए खास स्कीम, एमपी में गाय भैंस पर मिलेगा 2 लाख 18 हजार रु. का अनुदान, देखें डिटेल..

मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना (Dairy Animal Scheme) के अंतर्गत किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे दुधारू पशु। आइए जानते है योजना की डिटेल।

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Dairy Animal Scheme | मध्यप्रदेश में पशुपालक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना (Dairy Animal Scheme) भी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा, सहरिया और भारिया जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

इस योजना से न केवल जनजातीय परिवारों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि गांवों में दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल जनजातीय समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूत करने और स्वावलंबन की ओर बढ़ाने में मदद करेगी।

बता दें की, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना (Dairy Animal Scheme) के अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों को 90% तक का अनुदान देकर पात्र लाभार्थियों को दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी। इससे उन्हें दूध उत्पादन के जरिए आय का एक स्थायी स्रोत मिलेगा। आइए जानते योजना की डिटेल…

क्या है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना?

मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना (Dairy Animal Scheme) का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा चयनित लाभार्थियों को गाय और भैंस जैसे दुधारू पशु दिए जाएंगे।

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के बैगा, सहरिया या भारिया जनजातीय समुदाय से आते हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को ग्राम पंचायत या पशुपालन विभाग में आवेदन करना होगा। Dairy Animal Scheme आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित हितग्राहियों को सरकार द्वारा सब्सिडी के साथ पशु प्रदान किए जाएंगे।

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किन्हें दिया जायेगा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ | Dairy Animal Scheme

मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

परिवार की वार्षिक आय ₹ 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों को दिया जाता है।

बता दें की, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को अधिकतम दो दुधारू पशु (गाय या भैंस) उपलब्ध कराए जाते हैं।

पशुओं को रखने के लिए लाभार्थी के पास पर्याप्त स्थान और चारा-पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। : Dairy Animal Scheme

लाभार्थी के पास पशुपालन की सुविधा होनी चाहिए। आवेदन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत या पशुपालन विभाग में संपर्क किया जा सकता है।

पशु की नस्ल एवं आयु के अनुसार अनुदान राशि निर्धारित की जाती है साथ ही हितग्राहियों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

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योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं पर मिलेगा 90% अनुदान | Dairy Animal Scheme

मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत, राज्य सरकार दो डेयरी गायों या दो डेयरी भैंसों की खरीद के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है :-

➡️ 2 गाय की कुल लागत 1,89,250 रूपये पर अधिकतम 90% यानी ₹1,70,325 रूपये सब्सिडी सरकार वहन करेगी। पशुपालक को सिर्फ 10% यानी 18,925 रूपये खर्च स्वयं वहन करना होगा।

➡️ 2 भैंस की कुल लागत 2,43,000 रूपये पर अधिकतम 90% यानी ₹2,18,700 रूपये सब्सिडी सरकार वहन करेगी। पशुपालक को सिर्फ 10% यानी 24,300 ₹ रूपये खर्च स्वयं वहन करना होगा।

मध्य प्रदेश सरकार कुल लागत के 90% के बराबर सब्सिडी प्रदान करेगी। लाभार्थी को कुल लागत का 10% योगदान करना आवश्यक है। शुरुआत में, लाभार्थी का योगदान 25% था, लेकिन लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे घटाकर 10% कर दिया गया।

इस योजना (Dairy Animal Scheme) से लाभार्थियों को दूध उत्पादन के माध्यम से आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही पशुपालन से जुड़कर हितग्राही स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे और दूध उत्पादन बढ़ने से समुदाय के पोषण स्तर में भी सुधार होगा।

योजना का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना (Dairy Animal Scheme) का लाभ केवल बैगा, सहरिया और भारिया जनजातीय वर्ग के लोगों को मिलेगा। आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज कुछ इस प्रकार से है :- 

मध्य प्रदेश का निवास का प्रमाण पत्र।

समग्र आईडी।

आधार कार्ड।

वोटर आईडी।

जाति संबंधी प्रमाण पत्र।

दो पासपोर्ट साइज फोटो।

बैंक खाते का विवरण।

मोबाइल नंबर।

Dairy Animal Scheme | मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना में आवेदन कैसे करें?

राज्य के बैगा, सहरिया या भारिया जनजातीय समुदाय के लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोने तरह से आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए आवेदन पत्र संबंधित पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

आवेदनों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। बता दें की, योजना का क्रियान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग ने जिला स्तर पर समितियां गठित की हैं, जो योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती हैं।

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