ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर सब्सिडी (Subsidy on Pulverizer) के लिए आवेदन आमंत्रित।
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Subsidy on Pulverizer | मध्यप्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कई कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए गए है। इनमें से ही एक है पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक)। इस कृषि यंत्र पर किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है।
ऐसे में हम आपको यहां इस आर्टिकल में बताएंगे पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर कितने रूपये का अनुदान मिलेगा एवं कैसे मिलेगा योजना का लाभ…
पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान
Subsidy on Pulverizer | मध्यप्रदेश की कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया/ (कृषि उपकरण) के अंतर्गत एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन की लागत का अधिकतम 50% यानी 60 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
वही बात करें जनरल, ओबीसी सहित अन्य वर्ग के किसानों को पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन की लागत का अधिकतम 40% यानी 48 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा योजना का सब्सिडी कैलकुलेटर चेक कर सकते है।
3 एच.पी. तक के पल्वेराइज़र की कितनी है कीमत | Subsidy on Pulverizer
भारत में 3 एचपी तक के पल्वेराइज़र की कीमत अलग अलग कंपनियों के पल्वेराइज़र के आधार पर है। इनकी कीमत 30000 से लेकर 90000 रूपये तक है। बता दें की, पल्वेराइज़र का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है।
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योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता
ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है। : Subsidy on Pulverizer
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किसानों को e कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए कृषि यंत्र का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। : Subsidy on Pulverizer
3 एच.पी. पल्वेराइज़र तक के लिए किसानों को राशि रू. 7000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अवश्य बनवाना होगा। इसके बाद ही वह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
(आवेदन की प्रक्रिया देखने के लिए क्लिक करें…👉 https://choupalsamachar.in/e-krishi-subsidy-scheme/)
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
Subsidy on Pulverizer | कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो ,
मोबाइल नंबर आदि। : Subsidy on Pulverizer
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